जबलपुर: निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस को देना होगा घुटने की थैरेपी का क्लेम
पीड़ित की शिकायत पर बीमा लोकपाल ने बीमा कंपनी को दिए निर्देश
डिजिटल डेस्क,जबलपुर।
पुरानी बीमारी का हवाला देकर, ब्लैक लिस्टेड अस्पताल में इलाज कराने या फिर ओवर राइटिंग व एक सी राइटिंग होने का हवाला देकर बीमा कंपनी नो क्लेम कर आम लोगों काे परेशान करने में लगी हुई है। ऐसी ही शिकायत मध्यप्रदेश सिंगरौली, भगत सिंह वार्ड निवासी डीके सिन्हा ने की है। उन्होंने बताया कि निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से उनका स्वास्थ्य बीमा है। पॉलिसी क्रमांक 31077866202101 का प्रीमियम भी वे जमा करते आ रहे हैं। उन्हें जुलाई 2022 में घुटने में तकलीफ होने के कारण निजी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। वहाँ पर घुटने की थैरेपी करानी पड़ी थी। इलाज के दौरान बीमा कंपनी को कैशलेस के लिए मेल किया गया तो उसने बिल के साथ रिपोर्ट देने पर भुगतान का दावा किया था। बीमित को अपने खर्च पर पूरा इलाज कराना पड़ा। इलाज के बाद बिल व रिपोर्ट बीमा कंपनी में जमा की गई, तो उसने भुगतान देने से इनकार कर दिया। बीमित ने कई बार संपर्क किया और जब सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने बीमा लोकपाल में शिकायत की। बीमा लोकपाल ने सारे तथ्यों के परीक्षण के बाद निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को इलाज का पूरा भुगतान देने के निर्देश दिए हैं। वहीं बीमा कंपनी से संपर्क किया गया, तो वहाँ से किसी भी तरह का उत्तर नहीं मिला।
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