जबलपुर: नेशनल लोक अदालत आज, 1376 खंडपीठ गठित

  • वहीं जिला न्यायालयों में 1370 खंडपीठ गठित की गई हैं।
  • मध्यप्रदेश विधिक सेवा प्रधिकरण द्वारा नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया है।
  • प्रकरणों के निपटान के लिए छूट का प्रावधान रखा गया है।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-09-14 13:20 GMT

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर शनिवार 14 सितंबर को हाईकोर्ट, जिला अदालत, तहसीलों व नगरीय निकायों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। मामलों पर सुनवाई के लिए प्रदेशभर में 1376 खंडपीठों का गठन किया गया है।

उक्त लोक अदालत में 2 लाख 10 हजार से अधिक लंबित मामले व 2 लाख 74 हजार प्री-लिटिगेशन के मामले रेफर किये गये हैं। जिनमें आपसी समझौते के आधार पर उनका निराकरण किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत के लिए मप्र हाईकोर्ट की तीनों पीठों में छह खंडपीठों का गठन किया गया है।

वहीं जिला न्यायालयों में 1370 खंडपीठ गठित की गई हैं। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि उक्त लोक अदालत में विद्युत अधिनियम के लंबित व प्री-लिटिगेशन प्रकरणों तथा मप्र नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत अधिरोपित संपत्ति कर व जल कर के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।

नगर निगम में दी जाएगी अधिभार में रियायत

नगर निगम मुख्यालय और संभागीय कार्यालयों में 14 सितंबर शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया गया है। लोक अदालत में करदाताओं को संपत्ति कर और जल शुल्क के अधिभार में छूट दी जाएगी। नगर निगम मुख्यालय और संभागीय कार्यालयों में लोक अदालत के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। निगमायुक्त प्रीति यादव ने बताया कि शुक्रवार को नगर निगम में 91 लाख रुपए का टैक्स जमा किया गया, वहीं 240 किराएदारी दर्ज कराई गई।

बीएसएनएल के 25 सौ प्रकरणों की होगी सुनवाई

मध्यप्रदेश विधिक सेवा प्रधिकरण द्वारा नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया है। जिसमें आपसी समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। बीएसएनएल ने भी अपनी राजस्व की लंबित राशि से संबंधित लगभग 2500 प्रकरणों को जबलपुर, सिहोरा, पाटन तथा कटनी न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रकरणों के निपटान के लिए छूट का प्रावधान रखा गया है। उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार प्रकरण के निपटान के लिए बीएसएनएल के क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरणों का निराकरण करा सकते हैं।

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