टॉकीज में सीट के विवाद पर हत्या के मामले में आजीवन कारावास
शहर का बहुचर्चित ज्योति टॉकीज हत्याकांड मामला
डिजिटल डेस्क जबलपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह की अदालत ने शहर के बहुचर्चित ज्योति टॉकीज हत्याकांड मामले में आरोपी मोहम्मद नरुद््दीन अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीन हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन की ओर से एजीपी राजेश तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि ओमती थाना अंतर्गत ज्योति टॉकीज के भीतर 13 अगस्त, 2013 को सीट के विवाद पर हंगामा हो गया था। रात्रि लगभग सवा नौ बजे आरोपी अपने साथियों के साथ पहुँचा और सीट को लेकर झगडऩे लगा। उसने आकाश तिवारी पर चाकू से हमला कर दिया। इस वजह से उसकी मौत हो गई जबकि आकाश के साथी अनिल चौकसे को भी बीच-बचाव के दौरान चोट आई। उसके सीने पर भी जानलेवा हमला किया गया था। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चाकू जब्त किया। साथ ही आरोपी के विरुद्ध हत्या व हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर लिया। जिसके बाद अदालत में चालान पेश किया गया। गवाहों के बयानों व साक्ष्यों पर गौर करने के बाद अदालत ने दोष सिद्ध पाया।