जबलपुर: अवैध खनन के मामले में 11 पुलिस थानों को एफआईआर के निर्देश
- कोर्ट ने लिया संज्ञान, जिला खनिज अधिकारी से तलब की कार्रवाई रिपोर्ट
- कोर्ट ने एफआईआर के बाद आगामी कार्रवाई करते हुए उसकी रिपोर्ट 15 मई को अदालत में पेश करने के निर्देश दिए
- 1 अप्रैल 2023 से 1 अप्रैल 2024 तक अवैध खनन के 90 प्रकरण में कार्रवाई की गई
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी समीर कुमार मिश्रा की अदालत ने अवैध खनन के मामलों में कड़ा रुख अपनाते हुए 11 पुलिस थाने के अधिकारियों को एफआईआर दर्ज करने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने जिला खनिज अधिकारी आरके दीक्षित को निर्देश दिए कि वे कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट पेश करें। मामले पर अगली सुनवाई 15 मई को होगी।
गौरतलब है कि 9 अप्रैल 2024 को खमरिया थाना अंतर्गत अमझर घाटी के पास अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करते हुए एक पोकलेन मशीन जब्त की थी। मशीन को खमरिया थाने में रखवाया गया है। कलेक्टर न्यायालय में अवैध खनन का प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत किया गया।
कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए उक्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिला खनिज अधिकारी ने 10 अप्रैल को कोर्ट में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बताया कि दैनिक भास्कर समाचार-पत्र में प्रकाशित खबर पूरी तरह सत्य है। कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में प्रकरण तैयार कर जिला दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
इस मामले में 16 अप्रैल को खनिज विभाग की ओर से विजय कुमार चक्रवर्ती ने कोर्ट को बताया कि खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन व भंडारण की दशा में एफआईआर का पंजीयन नहीं किया जाता अपितु नियम के अनुसार प्रकरण जिला दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
खनिज विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने पाया कि विभिन्न थाना क्षेत्रों के अंतर्गत 1 अप्रैल 2023 से 1 अप्रैल 2024 तक अवैध खनन के 90 प्रकरण में कार्रवाई की गई। इनमें से 21 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है जबकि शेष 69 मामलों में एफआईआर का पंजीयन नहीं किया गया।
कोर्ट ने जिला खनिज अधिकारी को निर्देश दिए कि पुलिस थाना खमरिया, बरेला, बरगी, कुण्डम, माढ़ोताल, तिलवारा, भेड़ाघाट, पनागर, गढ़ा, गौर चौकी (थाना बरेला) और ग्वारीघाट थाना प्रभारी को उक्त 69 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज करें। इसके लिए कोर्ट ने एक सप्ताह की मोहलत दी है।
कोर्ट ने एफआईआर के बाद आगामी कार्रवाई करते हुए उसकी रिपोर्ट 15 मई को अदालत में पेश करने के निर्देश दिए हैं।