जबलपुर: वरिष्ठता के आधार पर असिस्टेंट ग्रेड-3 के पद पर दें प्रमोशन

  • याचिकाकर्ता असिस्टेंट ग्रेड-3 के पद पर प्रमोशन का हकदार है
  • निर्णय लेने के पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर भी प्रदान करें
  • हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की पदोन्नति पर विचार कर निर्णय लेने कहा था

Bhaskar Hindi
Update: 2024-01-06 13:12 GMT

डिजिटल डेस्क,जबलपुर| मप्र हाईकोर्ट ने एक मामले में वरिष्ठता के आधार पर असिस्टेंट ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति देने के निर्देश दिए। जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने आदिवासी कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रमोशन पर निर्णय लेने के पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर भी प्रदान करें। कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया 90 दिन में पूरी करें। जबलपुर निवासी अहफज्जुरहीम खान की ओर से अधिवक्ता पराग तिवारी ने पक्ष रखा।

उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता असिस्टेंट ग्रेड-3 के पद पर प्रमोशन का हकदार है, और उसे यह पदोन्नति वर्ष 1990 से मिलनी चाहिए। याचिकाकर्ता के पास 5 वर्ष का फीडर का भी अनुभव है। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की पदोन्नति पर विचार कर निर्णय लेने कहा था। विभाग द्वारा सभी पत्राचारों में याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय दिया गया था, इसके बावजूद उसे पदोन्नति नहीं दी गई। शासन की ओर से बताया गया कि असिस्टेंट ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति के लिए एक पद रिक्त है, जबकि वरिष्ठता सूची में याचिकाकर्ता का नाम छठ वें स्थान पर है।

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