चर्चित हत्याकांड: कांग्रेस नेता राजू मिश्रा व कुक्कू पंजाबी के 4 हत्यारों को दोहरा आजीवन कारावास

अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना की अदालत ने आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया

Bhaskar Hindi
Update: 2024-02-12 17:54 GMT

डिजिटल डेस्क जबलपुर। शहर के चेरीताल क्षेत्र अंतर्गत पारिजात बिल्डिंग के समीप कांग्रेस नेता राजू मिश्रा व कुक्कू पंजाबी के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड के 4 आरोपियों हिमांशु बाथम, रोहित राठौर, अनुराग सिंह व सैयद सद्दाम को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना की अदालत ने आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में संतोष उर्फ विनय यादव, पीयूष पांडे व मोनू उर्फ प्रशांत सबलोक को दोषमुक्त कर दिया। एक अन्य आरोपी भोला उर्फ आनंद पांडे की मृत्यु हो चुकी है।

अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन व विशेष लोक अभियोजक कृष्णगोपाल तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि कोतवाली पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया था। थाना प्रभारी प्रफुल्ल श्रीवास्तव के नेतृत्व में जाँच पूरी कर कोर्ट में चालान पेश किया गया। दरअसल, यादव कॉलोनी निवासी विजय यादव और राजू व कुक्कू के बीच रेलवे के ठेके को लेकर वर्ष 2016 के पूर्व से रंजिश थी। साथ ही परस्पर वर्चस्व बनाए रखने को लेकर भी तनातनी चल रही थी। 26 दिसंबर, 2016 को विजय ने आदेश सोनी, बिन्नू विश्वकर्मा, सौरभ और अभियुक्त सैयद सद्दाम के साथ मिलकर कुक्कू पंजाबी की हत्या करने के आशय से उसका पीछा किया, लेकिन सफल नहीं हुए।

दूसरी बार में वारदात को दिया अंजाम

चार जनवरी, 2017 को रात्रि के साढ़े आठ बजे रसल चौक पर अभियुक्तगण विजय यादव, सैयद सद्दाम, मोनू सबलोक, सौरभ मिले। कार से अभियुक्तगण कुक्कू पंजाबी की तलाश में निकले। विजय यादव के मोबाइल पर फोन आया कि पारिजात बिल्डिंग के सामने कुक्कू पंजाबी और राजू मिश्रा खड़े हुए हैं। फिर अभियुक्तगण विजय यादव, सैयद सद्दाम, सौरभ और मोनू सबलोक बलीनो कार से व आदेश सोनी, अनुराग सिंह, हिमांशु बाथम, रोहित राठौर, बिन्नू विश्वकर्मा और भोला उर्फ आनंद तीन मोटर साइकलों से पारिजात बिल्डिंग के सामने देशी शराब दुकान के सामने पहुँचे। अभियुक्तगणों ने पिस्टल से कुक्कू पंजाबी और राजू मिश्रा पर दनादन फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी और घटनास्थल से भाग गए।

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