जबलपुर: आवासीय क्षेत्रों में अब नहीं चल पाएँगे कारखाने, हमेशा के लिए दूर होगा खतरा

  • ट्रांसफाॅर्मर यूनिट में लगी आग के बाद से प्रशासन आया अलर्ट मोड पर कलेक्टर ने एक साथ कई विभागों के अधिकारियों के साथ किया मंथन
  • लाइसेंस जारी करने वाले विभागों को भी ऐसी इकाइयों की अनुमतियाँ निरस्त करनी होगी।
  • तय समय सीमा के अंदर उद्योगों और व्यावसायिक इकाइयों को दूर किया जाएगा।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-03-02 10:44 GMT

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। पिछले दिनों करमेता की ट्रांसफॉर्मर रिपेयरिंग यूनिट में लगी आग से जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। इस आग से भले ही कोई जनहानि नहीं हुई हो लेकिन आग ने जिस प्रकार तांडव किया उससे यह लगता है कि आसपास के रहवासी किस्मत के धनी थे, लेकिन हमेशा ऐसा हो यह जरूरी नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि शहर के आबादी क्षेत्रों से उद्योगों को दूर किया जाए।

इसके लिए कलेक्टर ने कार्ययोजना तैयार की है और एक तय समय सीमा के अंदर उद्योगों और व्यावसायिक इकाइयों को दूर किया जाएगा।

कलेक्टर दीपक सक्सेना ने शुक्रवार को औद्योगिक सुरक्षा विभाग, नगर निगम, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, प्रदूषण नियंत्रण मंडल तथा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अधिकारियों की बैठक लेकर ऐसी इकाइयों को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिये हैं जो रहवासियों के लिये खतरा हैं और जिन्हें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग तथा प्रदूषण नियंत्रण मंडल के प्रावधानों के मुताबिक आवासीय क्षेत्रों में नहीं होना चाहिए।

लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं होगा

कलेक्टर श्री सक्सेना ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को ऐसी इकाइयों के लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं करने के निर्देश भी बैठक में दिये। उन्होंने कहा कि ऐसी इकाइयों को सूचीबद्ध कर उनके संचालकों को इन्हें रहवासी क्षेत्रों से शीघ्र दूर स्थानांतरित करने कहा जाये।

श्री सक्सेना ने आम जनजीवन के लिए खतरा बन चुकी ऐसी इकाइयों को सूचीबद्ध करने में सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत भी बताई।

उन्होंने कहा कि यदि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग तथा प्रदूषण नियंत्रण मंडल के प्रावधानों एवं नियमों के मुताबिक हानिकारक होने के कारण यदि कोई व्यावसायिक गतिविधि रहवासी इलाके में नहीं संचालित की जा सकती हैं तो अनुमतियाँ या लाइसेंस जारी करने वाले विभागों को भी ऐसी इकाइयों की अनुमतियाँ निरस्त करनी होगी।

प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होंगे

कलेक्टर ने कहा कि जनजीवन के लिए खतरा बन चुकी औद्योगिक एवं व्यावसायिक इकाइयों को रहवासी क्षेत्रों से दूर करने यदि आवश्यक हो तो प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किया जाये तथा इसका पालन कराने की जिम्मेदारी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को दी जाये।

श्री सक्सेना ने कहा कि ऐसी इकाइयों को रहवासी क्षेत्रों से दूर स्थानांतरित करने उनके संचालकों को कुछ दिनों की मोहलत भी दी जा सकती है बशर्ते वे सुरक्षा मापदण्डों का पालन करने तैयार हों।

Tags:    

Similar News