जबलपुर: पूर्व डीजीपी की पेंशन से 50 हजार काटकर पत्नी को दें

  • हाईकोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश, कुटुंब अदालत के आदेश पर लगाई रोक
  • पूर्व स्पेशल डीजीपी को एक लाख 12 हजार रुपए पेंशन के रूप में मिलते हैं।
  • कोर्ट ने यह भी कहा कि जुलाई माह का पैसा हर हाल में 10 जुलाई तक भुगतान कर दिया जाए।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-07-04 12:42 GMT

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पुरुषोत्तम शर्मा की पेंशन से 50 हजार रुपए की कटौती पर उनकी पत्नी को हर माह गुजारा भत्ता के रूप में देने के आदेश दिए।

जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने कहा कि यह राशि हर माह की 10 तारीख को पत्नी को भुगतान की जाए। इसके अलावा कोर्ट ने पुरुषोत्तम शर्मा को यह भी निर्देश दिए कि वे एक लाख रुपए की लिटिगेशन कॉस्ट भी भुगतान करें।

हाईकोर्ट ने इस मामले में कुटुंब अदालत भोपाल के उस आदेश पर भी रोक लगा दी जिसमें याचिकाकर्ता पत्नी को एकमुश्त 4 लाख रुपए देने के आदेश डीजीपी को दिए गए थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अधीनस्थ अदालत ने आदेश पारित करते समय अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया।

पूर्व स्पेशल डीजीपी को एक लाख 12 हजार रुपए पेंशन के रूप में मिलते हैं। इसमें से 50 हजार रुपए की कटौती करके पत्नी प्रिया शर्मा को दिए जाएँ। कोर्ट ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए कि इस आदेश की प्रति पेंशन अधिकारी को मुहैया कराई जाए, ताकि आदेश का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

कोर्ट ने यह भी कहा कि जुलाई माह का पैसा हर हाल में 10 जुलाई तक भुगतान कर दिया जाए। दरअसल, प्रिया शर्मा ने अधीनस्थ अदालत के आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सनद रहे कि पूर्व डीजीपी पुरुषोत्तम शर्मा का अपनी पत्नी को पीटने का वीडियो वायरल हुआ था।

पहले सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था, बाद में उन्होंने वीआरएस ले लिया था। वर्ष 2021 में पत्नी ने भोपाल की फैमिली कोर्ट में तलाक का मुकदमा और गुजारा भत्ता के लिए मामला दायर किया था। फैमिली कोर्ट ने पुरुषोत्तम शर्मा को एकमुश्त 4 लाख रुपए देने के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ प्रिया ने हाईकोर्ट की शरण ली।

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