जबलपुर: आस्था ट्रेन और ट्राॅली टकराने के मामले में एसएससी के खिलाफ मामला दर्ज
- तीन सदस्यीय कमेटी की संयुक्त जाँच रिपोर्ट के बाद आरपीएफ ने किया प्रकरण कायम, अब नए सिरे से होगी जाँच
- आरपीएफ ने रेल अधिनियम 175 के तहत मामला कायम किया
- पमरे मुख्यालय स्तर से उच्च स्तरीय जाँच कमेटी को पूरे प्रकरण की जाँच में लगाया गया
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। पश्चिम मध्य रेल जबलपुर मंडल के अंतर्गत श्रीधाम और विक्रमपुर स्टेशन के बीच आस्था स्पेशल ट्रेन और एक डीप ट्राॅली (मालगाड़ी) टकराने के मामले में इंजीनियरिंग विभाग के एक एसएससी सीताराम गोंटिया के खिलाफ आरपीएफ ने रेल अधिनियम 175 के तहत मामला कायम किया है।
वहीं दो अन्य के विरुद्ध जाँच की जा रही है। यह प्रकरण तीन सदस्यीय जाँच कमेटी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के बाद कायम किया गया है। जाँच में यह पाया गया है कि ड्यूटी के दौरान संबंधित अधिकारी के द्वारा लापरवाही बरती गई है जिससे यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी हुआ है। आरपीएफ ने प्रकरण कायम कर अब नए सिरे से जाँच प्रारंभ कर दी है।
गौरतलब है कि 27 फरवरी काे हजारों यात्रियों को लेकर जबलपुर से रवाना हुई आस्था स्पेशल ट्रेन जब श्रीधाम व विक्रमपुर स्टेशन के बीच पहुँची थी तभी यह ट्रेन एक ट्राॅली से टकरा गई थी।
दोपहर करीब तीन बजे जब यह ट्राॅली बीच ट्रैक से गुजर रही थी उसी दौरान जबलपुर से रवाना हुई आस्था स्पेशल ट्रेन सेक्शन के निकट पहुँची, इस बीच चालक ने ट्रैक पर ट्राॅली देखकर इमरजेंसी ब्रेक का उपयोग कर हादसे को टालने की काफी कोशिश की मगर ट्रेन उक्त ट्राॅली से टकरा गई और जहाँ ट्राॅली के परखच्चे उड़ गए थे, वहीं ट्रेन का इंजन भी कुछ क्षतिग्रस्त हो गया था।
हादसे के दो दिन बाद कर दिया था सस्पेंड
बताया जाता है कि इस हादसे के बाद रेलवे प्रशासन ने आनन-फानन में कार्रवाई करते हुए एसएससी सीताराम गोंटिया और एक ट्राॅलीमैन को सस्पेंड कर दिया था। वहीं पमरे मुख्यालय स्तर से उच्च स्तरीय जाँच कमेटी को पूरे प्रकरण की जाँच में लगाया गया था।
बताया जाता है कि उक्त कमेटी द्वारा आरपीएफ को मेमो दिए जाने के बाद एसएससी के विरुद्ध प्रकरण कायम कर लिया गया है। इस संबंध में सीपीआरओ हर्षित श्रीवास्तव से संपर्क करने पर उनका कहना है कि डिवीजन से जानकारी मिलने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।