मासूम को बंधक बनाने वाले फैक्ट्री कर्मी और उसकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज
रांझी थाने में जाँच उपरांत दर्ज की गयी एफआईआर
डिजिटल डेस्क जबलपुर। दस वर्षीय मासूम बालिका को बंधक बनाकर काम कराने के मामले में गुरुवार को फैक्ट्री कर्मी अभय गुप्ता और उसकी पत्नी पूजा के खिलाफ रांझी थाने में एफआईआर दर्ज की गयी है। ज्ञात हो कि फैक्ट्री कर्मी व उसकी पत्नी पर आरोप था कि उनके द्वारा बालिका को अपने घर में बंधक बनाकर रखा गया है और उससे मारपीट कर झाड़ू-पोंछा लगवाया जाता है।
रांझी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार श्यामलाल अपार्टमेंट में आयुध निर्माणी में कार्यरत अभय गुप्ता अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में रहते हैं। कुछ समय पूर्व वह छत्तीसगढ़ गये थे वहाँ अंबिकापुर से एक 10 वर्षीय बच्ची को अच्छी शिक्षा-दीक्षा दिलाने की बात कहकर अपने साथ लेकर आ गये थे। यहाँ उससे घरेलू कामकाज करवाने के साथ यातना दी जाती थी। उसे घर में बंधक बनाकर रखा जाता था। जानकारी लगने पर अपार्टमेंट के रहवासियों ने मंगलवार को डायल-100 को सूचना देकर किशोरी को कैद से मुक्त कराकर थाने पहुँचाया था। थाने में किशोरी से पूछताछ कर परिजनों से उसकी बात कराई गयी थी। बेटी से बात करने के बाद बुधवार को परिजन जबलपुर पहुँचे थे। इस मामले में परिजन, बालिका और अपार्टमेंट के रहवासियों के बयान के आधार पर फैक्ट्री कर्मी अभय गुप्ता व उसकी पत्नी पूजा के खिलाफ किशोरी को बंधक बनाने, मारपीट करने एवं जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
बालिका की तबियत बिगड़ी
बंधन मुक्त कराई गयी बालिका की तबियत बिगडऩे के कारण बाल कल्याण समिति अध्यक्ष यशवेंद्र ठगेले व अन्य विभागों के अधिकारियों से चर्चा कर उसे राजकुमारी बाई बाल निकेतन में रखवाया गया है। बालिका का स्वास्थ्य ठीक होने पर वैधानिक कार्रवाई के उपरांत उसे परिजनों के हवाले किया जाएगा।
बालिका के बयान दर्ज हुए
इस मामले में बालिका को बाल कल्याण समिति के गोकलपुर स्थित कार्यालय बुलाया गया, वहाँ पर श्रम विभाग, पुलिस अधिकारियों की मौजदूगी में बालिका के बयान दर्ज किए गये। बालिका ने दम्पति द्वारा प्रताडि़त करने की बात कबूली है।