परिजनों का आरोप: हमारे साथ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कर रही गोलमाल

शर्त थी मौत के बाद बीमा कंपनी चुकाएगी लोन, पर वसूली कर रहे बेटे से

Bhaskar Hindi
Update: 2023-08-12 08:13 GMT

डिजिटल डेस्क,जबलपुर।

बैंक अपनी लोन की राशि को सेफ करने के लिए बीमा कराना अनिवार्य कर चुका है और लोन राशि से ही बीमा का प्रीमियम काट लिया जाता है। लोन लेने के बाद पॉलिसी धारक की मौत हो जाती है तो बीमा कंपनी भुगतान नहीं करती है। ऐसी शिकायत पीड़ितों के द्वारा की जा रही है।

मध्य प्रदेश सतना रामवन निवासी संदीप सिंह ने बताया कि उनके पिता गजेन्द्र सिंह ने बैंक से लोन लिया था। लोन लेते वक्त एसबीआई लाइफ के द्वारा बीमा किया गया और अधिकारियों ने यह कहते हुए पॉलिसी की कि अगर बीच में लोन लेने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है तो बीमा कंपनी पूरी राशि जमा करेगी। पिता गजेन्द्र की अक्टूबर 2022 में मौत हो गई। उनकी मौत होने के बाद पॉलिसी क्रमांक 2 डी 324154002 के साथ बैंक में मृत्यु प्रमाण-पत्र जमा कर दिया। बैंक अधिकारियों ने कहा कि अब जल्द ही पूरा भुगतान बीमा कंपनी कर देगी। वह लगातार बैंक के माध्यम से बीमा कंपनी में संपर्क करता रहा पर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया और बेटे से पूरी राशि वसूली जा रही है। पीड़ित का आरोप है कि उसके साथ बीमा कंपनी के अधिकारियों के द्वारा गोलमाल किया जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि अब वह परेशान हो चुका है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में केस लगाएगा।

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