जबलपुर: परियट नदी प्रदूषित करने वाले डेयरी संचालक को 6 माह का कारावास

  • कोर्ट को बताया गया कि बोर्ड द्वारा डेयरी संचालन को बंद करने के निर्देश के बावजूद पुनीत ने संचालन जारी रखा।
  • सुनवाई के बाद कोर्ट ने उक्त सजा सुनाई।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-07-24 14:14 GMT

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नेहा तोमर सिंह की अदालत ने फौजी डेयरी के संचालक को परियट नदी प्रदूषित करने के मामले में 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी आलोक जैन व वैज्ञानिक आरआर भवर द्वारा अदालत में जबलपुर की ग्राम इमलिया स्थित फौजी डेयरी के संचालक पुनीत जैन के खिलाफ परिवाद दायर किया गया था।

कोर्ट को बताया गया कि बोर्ड द्वारा डेयरी संचालन को बंद करने के निर्देश के बावजूद पुनीत ने संचालन जारी रखा। डेयरी से निकलने वाले दूषित जल के उपचार हेतु संयंत्र भी स्थापित नहीं किया और स्थानीय नाले के माध्यम से परियट नदी में दूषित जल का निस्तारण किया गया।

सुनवाई के बाद कोर्ट ने उक्त सजा सुनाई। प्रदूषण बोर्ड की ओर से अधिवक्ता विनय पांडे, आदित्य खरे व राज सिंह बघेल ने पैरवी की।

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