एनडीपीएस निकाय ने तस्करों की 3 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया

NDPS body orders confiscation of illegal assets worth Rs 3 cr of smugglers in Odisha
एनडीपीएस निकाय ने तस्करों की 3 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया
ओडिशा एनडीपीएस निकाय ने तस्करों की 3 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया

डिजिटल डेस्क, भुवनेश्वर। पुलिस ने गुरुवार को कहा कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत एक सक्षम प्राधिकारी ने ओडिशा के गंजम जिले के दो गांजा तस्करों की 3 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है।

सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय कोलकाता में स्थित है, एनडीपीएस अधिनियम के तहत ऐसी अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियों को जब्त करने का आदेश पारित करने का एक न्यायिक प्राधिकरण है।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ओडिशा पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) द्वारा गंजम जिले के बुगुडा इलाके के दो भाइयों बनमाली प्रधान और अरुण कुमार प्रधान की संपत्तियों को जब्त करने की सिफारिश के अनुसार आदेश पारित किया गया था।

29 अप्रैल, 2022 को एसटीएफ ने भाइयों के कब्जे से 106 किलोग्राम प्रतिबंधित गांजा और 517 ग्राम अफीम जब्त की थी। बाद में, वित्तीय जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि अरुण और बनमाली ने कथित तौर पर अवैध नशीले पदार्थो के व्यापार से 3 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित की।

अधिकारियों ने कहा कि ये संपत्तियां पिछले छह वर्षो के भीतर मादक पदार्थो की तस्करी के आरोपी व्यक्तियों के साथ-साथ उनके परिजनों के नाम पर खरीदी गई थीं।

(आईएएनएस)

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Created On :   28 July 2022 4:00 PM IST

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