मध्यप्रदेश: नेशनल लोक अदालत 14 सितम्बर को, बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण के होंगे समझौते

नेशनल लोक अदालत 14 सितम्बर को, बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण के होंगे समझौते
  • 16 जिलों में 14 सितम्बर को होगी नेशनल लोक अदालत
  • बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण के होंगे समझौते
  • लंबित प्रकरणों का होगा निराकरण

डिजिटल डेस्क, भोपाल। म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में 14 सितम्बर (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम-2003 धारा-135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा-135 के अंतर्गत अदालत में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये निम्न-दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर-घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रकरणों में ही छूट दी जाएगी।

प्रि-लिटिगेशन स्तर पर - कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्‍येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

लिटिगेशन स्तर पर - कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि यह छूट मात्र नेशनल ‘‘लोक अदालत‘‘ 14 सितम्बर 2024 को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी।

Created On :   12 Sept 2024 1:29 AM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story