मध्यप्रदेश: अब लंबी दूरी की बसों में होंगे दो ड्रायवर, दुर्घटना रोकने में मिलेगी मदद

मध्यप्रदेश: अब लंबी दूरी की बसों में होंगे दो ड्रायवर, दुर्घटना रोकने में मिलेगी मदद
  • परिवहन मंत्री राजपूत ने दिये विभागीय अफसरों और बस ऑपरेटरों को दिये निर्देश, कड़ाई से करे पालन
  • खरगोन में दुर्घटनाग्रस्‍त बस का रजिस्‍ट्रेशन एवं परमिट निलंबित, फिटनेस रद्द

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश में अब लंबी दूरी पर चलने वाली यात्री बसों के सुचारू संचालन के लिए दो ड्रायवर रखे जायेंगे ताकि यात्रियों को उनके गतंव्‍य स्‍थान तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके। यात्री बसों में दो ड्रायवर रखने से किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना नहीं रहेगी तथा बस का संचालन भी समय अनुरूप हो सकेगा। प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविन्‍द सिंह राजपूत ने परिवहन विभाग के अफसरों को निर्देश देते हुए कहा कि बस ऑपरेटरों से इसका कड़ाई से पालन कराये ताकि यात्रियों को माकूल सुरक्षा प्रदान की जा सके ।

खरगोन जिले के डोंगर गांव में हुई बस दुर्घटना पर गहरा दु:ख व्‍यक्‍त करते हुए परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि मां शारदा ट्रेवल्‍स कंपनी की बस का रजिस्‍ट्रेशन एवं परमिट निलंबित कर दिया गया है तथा बस का फिटनेस रद्द कर दिया गया है।

मंत्री राजपूत ने बताया कि मां शारदा ट्रेवल्‍स की बस क्रमांक एम.पी. 10 पी 7755 खरगोन से इंदौर जाते समय सुबह 08:45 बजे खरगोन के लुहारा और डोंगरगांव के बीच दुर्घटनाग्रस्‍त हो गई थी । इस हादसे में 22 यात्रियों की दु:खद मौत हो गई जबकि डेढ दर्जन के लगभग यात्री घायल हो गये थे। घायलों को समुचित उपचार के लिए खरगौन और इंदौर के अस्‍पतालों में भर्ती कराया गया। परिवहन मंत्री राजपूत ने बताया कि स्‍थानीय प्रशासन एवं परिवहन विभाग का अमला तुरंत ही घटना स्‍थल पर राहत एवं बचाव कार्य में मुस्‍तैदी से जुटा रहा । घटना के मस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिये गये है। मंत्री राजपूत ने कहा कि हादसे की जांच कराई जा रही है प्रारंभिक जांच में बस की स्‍टेयरिंग फेल होने की जानकारी सामने आई है । उन्‍होने कहा कि हादसे की जांच के बाद रिपोर्ट आने पर संबंधितों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जावेगी ।

मृतकों को 6 लाख एवं घायलों को 1 लाख की आर्थिक सहायता :

खरगौन बस दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रूपये जबकि घायलों को घायलों को 50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी । वही प्रदेश सरकार द्वारा मृतकों के परिजनों को 4 लाख रूपये एवं घायलों को 50 हजार रूपये की आर्थिक सहायक प्रदान की जायेगी । इसके अलावा कम रूप से घायल यात्रियों को 25 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी । साथ ही दुर्घटना में घायल हुये सभी यात्रियों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है ।

Created On :   10 May 2023 1:15 AM IST

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