अब राहुल गांधी के पासपोर्ट को लेकर अटका मामला! राहुल गांधी विदेश यात्रा कर सकेंगे या नहीं, कल होगा तय!

अब राहुल गांधी के पासपोर्ट को लेकर अटका मामला! राहुल गांधी विदेश यात्रा कर सकेंगे या नहीं, कल होगा तय!
  • राहुल गांधी और मुश्किलें
  • राहुल के आगे 'सुब्रमण्यम' संकट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सूरत के सेशंस कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के मामले में इस साल के मार्च महीने में दोषी करार दिया गया था। जिसके बाद लोकसभा से उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। देश में सांसदों को भारत सरकार राजनयिक पासपोर्ट मुहैया करवाती है। लेकिन लोकसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद राहुल गांधी ने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर करके नए पासपोर्ट के लिए आवेदन दिया था। जिसमें अब No Objection Certificate (NOC) का मामला अटक गया है।

इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि राहुल गांधी के खिलाफ देश की अलग-अलग अदालतों में केस दर्ज है। नए पासपोर्ट नियम के मुताबिक, यदि किसी भी नागरिक के खिलाफ देश में आपराधिक मामला दर्ज है तो उस व्यक्ति को देश से बाहर यात्रा करने से पहले उसे NOC लेनी होगी। राहुल गांधी इन दिनों दो प्रमुख मामलों में जमानत पर चल रहे हैं। पहला नेशनल हेराल्ड केस और दूसरा मामला आपराधिक मानहानि से जुड़ा हुआ है। इन दोनों मामले में राहुल गांधी अभी जमानत पर चल रहे हैं।

राहुल के आगे 'सुब्रमण्यम' संकट

गौरतलब है कि, इस मामले में दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी के नए पासपोर्ट में एनओसी नहीं दिए जाने के मामले में राजधानी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने अपनी याचिका में मांग की है कि राहुल गांधी को नए पासपोर्ट के लिए एनओसी नहीं दिया जाना चाहिए। राज्यसभा सांसद ने कहा कि राहुल गांधी बार-बार विदेशी यात्रा पर जाते हैं, जिसके चलते न्यायिक जांच में अड़चन आती है।

सुब्रमण्यम के दलील पर अदालत ने माना कि, बीते पांच साल से राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं। इस दौरान हर सुनवाई पर उनके वकील को कोर्ट में पेश होना पड़ता हैं। हालांकि, अदालत ने स्वामी से कहा कि देश के हर नागरिक को राइट टू ट्रेवल का मौलिक अधिकार प्राप्त है।

गुरुवार को होगा मामला स्पष्ट

राहुल गांधी की तरफ से पेश हुए वकीलों ने अपनी याचिका में कहा कि जब नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल को जमानत दी गई थी, तब अदालत ने उन पर देश से बाहर जाने पर कोई रोक नहीं लगाई थी। कल राहुल गांधी की याचिका पर एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव मेहता की कोर्ट में सुनावाई होगी। कल अदालत में स्पष्ट होगा है कि राहुल गांधी को नए पासपोर्ट जारी करने के लिए एनओसी मिलेगी या फिर नहीं।

Created On :   24 May 2023 5:25 PM IST

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