अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, रद्द हो सकती है एक सांसद की सदस्यता, कोर्ट ने दी है दो साल की सजा
- जा सकती है बीजेपी सांसद की सदस्यता
- बीजेपी सांसद रामशंकर काठेरिया को मिली है दो साल की सजा
- कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है
डिजिटल डेस्क,लखनऊ। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले बीजेपी के लिए बुरी खबर है। उत्तरप्रदेश के इटावा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को आगरा कोर्ट ने एक मामले दोषी करार दिया है। बीजेपी सांसद को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। बीजेपी सांसद पर साकेत मॉल में टोरेंट कंपनी के ऑफिस में हंगामा कर तोड़फोड़ करने का आरोप है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने कठेरिया को धारा 147 और 323 के तहत दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद रामशंकर कठेरिया की सांसद सदस्यता समाप्त हो सकती है। ऐसे ही मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद उनकी सांसद सदस्यता समाप्त कर दी गई थी।
बता दें जिस मामले में कोर्ट ने सांसद को दोषी करार दिया है यह वारदात 16 नबंवर 2011 को हुई थी। बीजेपी सांसद पर आरोप है कि टोरेंट पावर लिमिटेड आगरा के साकेत माल स्थित कार्यालय में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी और निस्तारण से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहे थे। उसी दौरान स्थानीय सांसद राम शंकर कठेरिया और उनके साथ आए 12 से 15 समर्थकों कंपनी के कार्यालय में घुस गए और भावेश रसिक लाल शाह के साथ मारपीट शुरू कर दी,जिससें उन्हें काफी चोटें आई थीं।
दर्ज हुई थी एफआईआर
घटना के बाद टोरंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने हरीपर्वत थाने तहरीर दी जिसके बाद सांसद रामशंकर और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी मामले में थाना हरीपर्वत पुलिस ने आरोपी सांसद के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। शनिवार को कोर्ट ने गवाही और बहस की प्रकिया पूरी होने के बाद इस मामले में फैसला सुनाया है।
कोर्ट द्वारा दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया की प्रतिक्रिया सामने आई है उन्होंने कहा कि मैं माननीय कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं,स्वीकार करता हूं, साथ ही सांसद रामशंकर कठेरिया ने यह भी कहा कि मैं अपने अधिकार का उपयोग करते हुए आगे अपील करुंगा।
राहुल गांधी को मिली थी दो साल की सजा
बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सूरत कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद उनकी सांसद सदस्यता को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल राहुल गांधी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस मामले में अंंतरिम फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। जज ने इस मामले में राहुल को राहत देते हुए कहा कि हम सेशंस कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगा रहे हैं।
अविश्वास प्रस्ताव पर होगी चर्चा
बता दें 8,9 और 10 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। जिस पर 10 अगस्त को पीएम मोदी जवाब देंगे।
वैसे लोकसभा में मोदी सरकार बहुमत में है। उसके पास 301 सांसद हैं, वहीं एनडीए के पास 333 सांसद हैं. इधर पूरे विपक्ष के पास कुल 142 सांसद हैं. कांग्रेस के पास सबसे अधिक 50 सांसद हैं। अगर अविश्वास प्रस्ताव से पहले बीजेपी सांसद की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है तो भी बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे में स्पष्ट है कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव फेल हो जाएगा।
Created On :   5 Aug 2023 6:59 PM IST