ताहिर हुसैन की जमानत पर फैसला कल: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी- ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने पर हो पाबंदी, अब मंगलवार होगी आखिरी सुनवाई
- 5 फरवरी को होंगे दिल्ली में विधानसभा चुनाव
- 8 फरवरी को आएंगे चुनावी नतीजे
- ताहिर हुसैन की जमानत पर फैसला कल
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। जिसके बाद सुनवाई मंगलवार (21 जनवरी) तक टाल दी गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने ताहिर हुसैन को दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से टिकट दिया है। ऐसे में वह अपनी उम्मीदवारी को मजबूत और चुनाव जीतने के लिए जेल से बाहर आना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट में ताहिर की जमानत याचिका को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ताहिर के वकील के अनुरोध पर सुनवाई को 1 दिन के लिए टाल दी गई है।
कौन है ताहिर हुसैन?
बता दें कि, साल 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के दौरान 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। जिसमें आम आदमी पार्टी (AAP) की ओर से निगम पार्षद रहा ताहिर हुसैन मुख्य आरोपियों में से है। ताहिर हुसैन पर आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप है। ऐसे में जब ताहिर हुसैन ने मुस्तफाबाद से नामांकन पर्चा भरना चाहता था तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे कस्टडी पैरोल दी थी। लेकिन अदालत ने चुनाव तक जेल से बाहर रहने के लिए ताहिर हुसैन की जमानत देने की मांग को ठुकरा दिया था।
सुनवाई के दौरान क्या कहा SC ने
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पंकज मिथल और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच इस मामले की सुनावाई की। इस दौरान जस्टिस मिथल ने कहा, "इस तरह के सभी लोगों के चुनाव लड़ने पर पाबंदी होनी चाहिए।" जस्टिस मिथल का इशारा ताहिर हुसैन की तरफ था। इस पर ताहिर की ओर से पेश सीनियर वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि यह केस जमानत स्वीकार किए जाने के लिहाज के उचित है। चुनाव आयोग ने नामांकन स्वीकार किया है। प्रचार की अनुमति भी मिलनी चाहिए। जिसके बाद अदालत ने वकील के अनुरोध पर मंगलवार को सुनवाई बात कही।
ताहिर ने याचिका दायर कर अंतरिम जमानत की मांग की है। उसकी कोशिश यह है कि वह चुनाव प्रचार कर सकें। पहले ताहिर आम आदमी पार्टी के नेता थे। अब वह ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं।
Created On :   20 Jan 2025 7:21 PM IST