स्वाति मालीवाल से मारपीट मामला: सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार को दी जमानत, सीएम केजरीवाल के घर और ऑफिस जाने की इजाजत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार को दी जमानत, सीएम केजरीवाल के घर और ऑफिस जाने की इजाजत नहीं
  • सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार को दी जमानत
  • दिल्ली पुलिस ने विभव को जमानत नहीं देने की अपील की
  • राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारमीट का है मामला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को विभव कुमार को जमानत दे दी है। विभव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की मांग की थी। जिस पर सुनावाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। साथ ही, कोर्ट ने कई शर्तों के साथ विभव कुमार को छोड़ा है।

जमानत याचिका के खिलाफ दिल्ली पुलिस

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आरोपी 100 से ज्यादा दिन तक हिरासत में है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, यह साधारण चोट का मामला है। लेकिन, इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने अदालत में विभव की जमानत का विरोध किया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले में कई अहम गवाहों की पेशी अभी बाकी है। ऐसे में विभव को अगर जमानत मिलती है तो वह सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि विभव को कई सारे की शर्तों के साथ छोड़ा जाएगा।

बता दें कि, विभव कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए हैं। वहीं, स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल ने मारपीट आरोप लगाया था। इसके बाद विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। वहीं, 12 जुलाई को विभव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

इन शर्तों पर मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। इनमें पहला यह है कि वह सीएम के घर और ऑफिस नहीं जा सकेंगे। साथ ही, केस और उससे जुड़े लोग केस पर टिप्पणी नहीं करें। वहीं, आरोपी कोई ऐसा पद नहीं मिले, जिससे वह केस को प्रभावित कर सके। इसके अलावा विभव को सीएम का निजी सचिव या ऐसा कोई पद नहीं मिलेगा। अदालत ने कहा है कि अहम गवाहों के बयान को जल्दी दर्ज हों। साथ ही, तीन महीने में अहम गवाहों के बयान निचली अदालत में दर्ज करें।

Created On :   2 Sept 2024 10:56 AM GMT

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