दुष्कर्म मामले में भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन को दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शाहनवाज हुसैन की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के 2018 के कथित दुष्कर्म मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखने के आदेश को चुनौती दी गई थी।
दरअसल, 2018 में दिल्ली की एक महिला ने कथित दुष्कर्म के लिए भाजपा नेता हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया था। निचली अदालत ने 7 जुलाई 2018 को हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देते हुए एक संज्ञेय अपराध माना था। इसे भाजपा नेता ने सत्र न्यायालय में चुनौती दी, लेकिन यहां भी उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद 17 अगस्त 2022 को हाईकोर्ट ने भी हुसैन की याचिका को खारिज कर दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में भी हुसैन को राहत नहीं मिली और शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।
Created On :   16 Jan 2023 7:06 PM IST