बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में आडवाणी समेत सभी आरोपियों को राहत

Relief to all accused including Advani in Babri structure demolition case
बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में आडवाणी समेत सभी आरोपियों को राहत
बाबरी ढांचा विध्वंस मामला बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में आडवाणी समेत सभी आरोपियों को राहत

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी व उमा भारती सहित बाबरी विध्वंस मामले में आरोपी 32 नेताओं को बरी करने के खिलाफ दायर की गई याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और सरोज यादव की अध्यक्षता वाली पीठ ने अयोध्या के रहने वाले हाजी महमूद अहमद और सैयद अखलाक अहमद की याचिका खारिज कर दी। याचिका में बाबरी विध्वंस के आरोपी भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, बृज मोहन शरण सिंह, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह और साध्वी ऋतंबरा सहित 32 नेताओं को अदालत द्वारा बरी किए जाने के निर्णय को चुनौती दी गई थी।

मामले में शुरूआत में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई थी। इसे न्यायालय ने आपराधिक अपील में परिवर्तित करने का आदेश दिया था। मामले में सीबीआई की तरफ से भी आपत्ति दाखिल की गई थी।

सीबीआई का कहना था कि अपील करने वाले विवादित ढांचा गिराए जाने के इस मामले के पीड़ित नहीं हैं। लिहाजा सीआरपीसी की धारा 372 के परंतुक के तहत वर्तमान अपील दाखिल नहीं कर सकते। अपीलार्थियों का कहना है कि वे इस मामले में विवादित ढांचा गिराए जाने की वजह से पीड़ित पक्ष में हैं। लिहाजा उन्हें सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देने का अधिकार है।

बता दें कि कारसेवकों द्वारा 6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या में विवादित ढाचे को ध्वस्त कर दिया गया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 30 सितंबर, 2020 को लखनऊ की विशेष सीबीआइ अदालत ने आपराधिक मुकदमे में फैसला सुनाया और सभी आरोपियों को बरी कर दिया। ट्रायल जज ने न्यूज पेपर कटिंग, वीडियो क्लिपिंग को सुबूत के तौर पर मानने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि कोर्ट ने आरोपितों को दोषी नहीं ठहराने में गलती की है, जबकि पर्याप्त सबूत रिकॉर्ड में थे। अपीलकतार्ओं ने आरोप लगाया कि ट्रायल जज ने सही परिप्रेक्ष्य में साजिश के सुबूतों की अनदेखी की थी।

 

(आईएएनएस)

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Created On :   9 Nov 2022 7:00 PM IST

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