खालिस्तानी अलगाववादी अमृतपाल की गिरफ्तारी में पुलिस ने बरता संयम : पंजाब सीएम
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। यह कहते हुए कि राज्य देश की शांति और कानून को बाधित करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को कहा कि सरकार प्रतिशोध की राजनीति में शामिल नहीं है और पुलिस ने खालिस्तानी अलगाववादी अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी में संयम बनाए रखा।
पुलिस द्वारा पीछा करने के एक महीने से अधिक समय के बाद वारिस पंजाब दे के प्रमुख की गिरफ्तारी के बाद, मान ने कहा कि कानून तोड़ने वालों को न्याय के दायरे में लाया जाएगा और अमृतपाल सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सीएम ने कहा, मैंने पंजाब पुलिस को निर्देश दिया कि गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्रता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। अमृतपाल सिंह को 35 दिनों के बाद गिरफ्तार किया गया। अगर लोग शांति भंग करते हैं, तो कार्रवाई की जाएगी। हम बदले की राजनीति में लिप्त नहीं हैं। हमने ऐसा नहीं किया। मैं गिरफ्तारी के लिए कोई हिंसा नहीं चाहता। मैं शांति बनाए रखने के लिए 3.5 करोड़ पंजाबियों को धन्यवाद देता हूं।
मुख्यमंत्री ने अमृतपाल सिंह पर नकेल कसने के लिए पंजाब पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी रात अभियान पर नजर रखी। अमृतपाल सिंह को पुलिस ने रविवार सुबह मोगा जिले से गिरफ्तार किया। उसे असम की डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया गया, जहां उसके नौ सहयोगी बंद हैं।
अपने बेटे की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए मां बलविंदर कौर ने कहा कि उन्हें पता चला है कि उसने आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने मीडिया से कहा, मुझे गर्व महसूस हुआ कि उसने एक योद्धा की तरह आत्मसमर्पण किया, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और जल्द से जल्द जाकर उनसे मिलेंगे।
उन्होंने कहा कि उनका बेटा लोगों को नशे से दूर करने का अच्छा काम कर रहा है, लेकिन पंजाब में नशे की यह बीमारी फैलाने वालों को पकड़ने के बजाय पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह ने कहा कि टेलीविजन के माध्यम से उन्हें पता चला कि उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। हम भी यही चाहते थे क्योंकि उनकी वजह से लोगों को परेशान किया जा रहा था, हम केस लड़ेंगे।
अमृतपाल सिंह को 1984 में भारतीय सेना के ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए जरनैल सिंह भिंडरावाले के पैतृक गांव से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, उसे डिब्रूगढ़ जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाया गया है।
कानून प्रवर्तन एजेंसियां उसे 12 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रख सकती हैं। 30 वर्षीय वारिस पंजाब दे प्रमुख 18 मार्च को गिरफ्तारी से बचने के बाद से फरार चल रहा था।
वह फरवरी में उस वक्त सुर्खियों में आया जब उसके नेतृत्व वाली सशस्त्र भीड़ की पुलिस से झड़प हो गई और उसने अमृतसर के पास एक पुलिस थाने का घेराव कर लिया, अपने एक साथी को रिहा करने की मांग की, जिसे अपहरण के एक कथित मामले में हिरासत में लिया गया था। खूनी संघर्ष में छह पुलिसकर्मी घायल हो गए।
(आईएएनएस)
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Created On :   23 April 2023 4:00 PM IST