केरल हाईकोर्ट ने केटीयू के अंतरिम वीसी के रूप में डॉ सिजा थॉमस की नियुक्ति पर रोक लगाने से किया इनकार

Kerala High Court refuses to stay the appointment of Dr Sija Thomas as interim VC of KTU
केरल हाईकोर्ट ने केटीयू के अंतरिम वीसी के रूप में डॉ सिजा थॉमस की नियुक्ति पर रोक लगाने से किया इनकार
केरल केरल हाईकोर्ट ने केटीयू के अंतरिम वीसी के रूप में डॉ सिजा थॉमस की नियुक्ति पर रोक लगाने से किया इनकार

डिजिटल डेस्क, कोच्चि। केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को एक और झटका दिया। हाईकोर्ट ने एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (केटीयू) के प्रभारी कुलपति के रूप में डॉ सिजा थॉमस की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

बता दें, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने थॉमस को पदभार संभालने का आदेश दिया था। दरअल, विजयन सरकार ने प्रभारी वीसी के पद पर अपना उम्मीदवार नामित किया था, लेकिन खान ने इनकार कर दिया और इसके बजाय थॉमस को नियुक्त किया। इसके बाद राज्य सरकार ने स्टे की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

अदालत ने राज्य को यह कहते हुए रोक लगाने से इनकार कर दिया कि वे एक नियुक्ति प्राधिकारी हैं, और थॉमस को पद पर बनाए रखने के लिए कहा। मामले को शुक्रवार को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया। संयोग से, जब कोच्चि में रोक के लिए राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई हो रही थी, नाराज एसएफआई कार्यकर्ता राज्य की राजधानी में थॉमस के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

थॉमस तकनीकी शिक्षा निदेशक के वरिष्ठ संयुक्त निदेशक के रूप में कार्यरत थी, जब उन्हें एक पूर्ण कुलपति की नियुक्ति तक अतिरिक्त प्रभार के रूप में प्रभारी वीसी बनाया गया। माकपा पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वे खान के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे।

 

 (आईएएनएस)

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Created On :   8 Nov 2022 2:31 PM IST

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