शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत 3 अक्टूबर तक बढ़ाई गई

Judicial custody of Shiv Sena MP Sanjay Raut extended till October 3
शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत 3 अक्टूबर तक बढ़ाई गई
महाराष्ट्र शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत 3 अक्टूबर तक बढ़ाई गई
हाईलाइट
  • अलग-अलग व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। धन शोधन निवारण अधिनियम की एक विशेष अदालत ने सोमवार को शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत और 14 दिनों के लिए बढ़ाकर 3 अक्टूबर कर दी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राउत को कथित पात्रा चॉल पुनर्विकास घोटाला मामले में 1 अगस्त को गिरफ्तार किया था और तब से वह हिरासत में है। ईडी ने पहले शिवसेना सांसद का बयान दर्ज किया था और बाद में 31 जुलाई को उनके घर पर छापा मारा था। उन्हें 1 अगस्त को गोरेगांव के पात्रा चॉल मामले में गिरफ्तार कर लिया।

मामला 672 किरायेदारों के लिए पात्रा चॉल की रुकी हुई पुनर्विकास परियोजना से संबंधित है, जिसका ठेका गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था। इस कंपनी में संजय राउत के करीबी सहयोगी प्रवीण राउत निदेशकों में से एक थे। ईडी ने दावा किया है कि परियोजना से एफएसआई की अवैध बिक्री से प्रवीण राउत को 112 करोड़ रुपये का फायदा हुआ और उन्होंने कथित तौर पर आय का एक निश्चित हिस्सा संजय राउत और उनकी पत्नी को दिया था।

पिछले बुधवार को राउत ने विशेष अदालत के समक्ष जमानत के लिए आवेदन किया था, जिसमें कहा गया था कि उन्हें महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन अभियान के तहत विपक्ष को कुचलने के लिए गिरफ्तार किया गया। अपनी जमानत याचिका में उन्होंने बताया कि कैसे ईडी ने पात्रा चॉल मामले में और फिर पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक (पीएमसी) मामले में अपराध की आय के रूप में 112 करोड़ रुपये दिखाए थे, जिसमें प्रवीण राउत आरोपी है।

राउत के मुताबिक, ईडी ने दावा किया है कि 112 करोड़ रुपये पीएमसी बैंक धोखाधड़ी से अर्जित दागी धन था और पात्रा चॉल मामले में यह एफएसआई की अवैध बिक्री से अर्जित धन था। उन्होंने तर्क दिया कि ईडी को दो अलग-अलग मामलों में एक ही राशि दिखाने और इसके लिए अलग-अलग व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

संजय राउत ने कहा कि इसके अलावा, आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एक फोरेंसिक ऑडिट किया था, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया था कि प्रवीण राउत को पात्रा चाल परियोजना धोखाधड़ी से कोई पैसा नहीं मिला था। ईडी ने पिछले गुरुवार को मामले में दायर अपने पूरक आरोपपत्र में संजय राउत पर प्रवीण राउत के माध्यम से प्रमुख भूमिका निभाने का आरोप लगाया है। ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि संजय राउत को प्रवीण राउत से 1.06 करोड़ रुपये मिले।

 

आईएएनएस

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   19 Sept 2022 5:00 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story