ईदगाह मैदान विवाद : हिंदू कार्यकर्ताओं ने टावर गिराने की मांग की
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के इस फैसले के बाद कि ईदगाह मैदान राज्य सरकार के राजस्व विभाग की संपत्ति है, हिंदू कार्यकर्ता अब विवादित स्थल पर बने टावर को गिराने की मांग कर रहे हैं। विश्व सनातन परिषद के अध्यक्ष भास्करन ने सोमवार को कहा कि जब घोषणा की गई कि ईदगाह मैदान राज्य सरकार की संपत्ति है, तब बेंगलुरु के चामराजपेट इलाके के ईदगाह मैदान में ईदगाह टॉवर क्यों होना चाहिए।
उन्होंने कहा, हम 2017 से इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा मुसलमानों को अलग-अलग ईदगाह मैदान और कब्रिस्तान दिया गया है। अगर वे अभी भी यहां नमाज अदा करने और दावा पेश करने पर जोर दे रहे हैं, तो उनका इरादा बहुत स्पष्ट है। मैं नहीं चाहता कि कोई अन्य समुदाय इस संपत्ति का उपयोग करे। उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने ईदगाह मैदान के लिए एक वैकल्पिक स्थल आवंटित किया है, हालांकि मुसलमानों के पास पिछले ईदगाह मैदान का स्वामित्व नहीं था, यह देखते हुए कि वे भी इस देश के नागरिक हैं।
भास्करन ने कहा, हम बीबीएमपी और राज्य सरकार को एक पत्र लिखेंगे और उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका भी दायर करेंगे, जिसमें राज्य सरकार और राजस्व विभाग को ईदगाह टॉवर गिराने के लिए पक्षकार बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, अगर ईदगाह टावर को वहां खड़ा रहने दिया जाता है, जो अब राजस्व विभाग की संपत्ति है, तो यह एक स्थायी समस्या पैदा करेगा और सांप्रदायिक झड़पों को जन्म देगा। इससे हिंदुओं की हत्याएं होंगी। हम सभी जानते हैं कि लेजर के बाद हिंसा कैसे भड़की। हुबली शहर में गणेश उत्सव के दौरान एक मस्जिद पर रोशनी की गई थी। इसलिए, समाज के हित में ईदगाह टावर को ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए।
बीबीएमपी के फैसले के खिलाफ वक्फ बोर्ड के अदालत जाने की बात का जिक्र करते हुए भास्करन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1965 में जब आदेश दिया था, उस समय वक्फ बोर्ड और मुस्लिम सेंट्रल बोर्ड भी पक्ष नहीं थे। अगर वे अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, तो उन्हें अदालत द्वारा रैप किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईदगाह टॉवर हिंदू त्योहारों के उत्सव में एक बाधा के रूप में खड़ा होगा।
इस बीच, मुस्लिम नेताओं ने दावा किया है कि ईदगाह टॉवर का सैकड़ों साल का इतिहास है। उन्होंने सवाल किया कि ईदगाह टॉवर को गिराने से क्या लाभ होगा, अगर जमीन का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है तो यह ठीक है, लेकिन विध्वंस की बात क्यों की जा रही है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शफी सादी ने कहा कि बोर्ड बीबीएमपी के फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 1965 में फैसला दिया था कि ईदगाह मैदान वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और यह फैसला मान्य नहीं है और यह आदेश अदालत की अवमानना है।
(आईएएनएस)
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Created On :   8 Aug 2022 3:30 PM IST