दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट जाने को कहा

Delhi High Court asks Satyendar Jain to approach trial court in defamation case
दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट जाने को कहा
नई दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट जाने को कहा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन से दिल्ली भाजपा नेता छैल बिहारी गोस्वामी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत को चुनौती देने के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने को कहा है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने जैन को अपनी याचिका वापस लेने को कहा और उच्च न्यायालय के बजाय पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से निचली अदालत में जाने की बात कही।

जैन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने कहा कि बचाव पक्ष के बयान मानहानि का अपराध गठित करने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की क्योंकि उसके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया था। गोस्वामी ने जैन के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के फंड के संबंध में उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।

गोस्वामी ने आरोप लगाया कि जैन ने आम जनता की नजरों में शिकायतकर्ता के नैतिक और बौद्धिक चरित्र को कम करने के लिए इस तरह की टिप्पणी की। फरवरी में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने जैन के साथ कई अन्य लोगों को भी तलब किया था। नवंबर में मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले में आरोप मुक्त करने की जैन की याचिका खारिज कर दी थी।

 

 (आईएएनएस)

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Created On :   30 Nov 2022 9:00 PM IST

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