अयोग्यता पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा- सिर्फ राष्ट्रपति के पास है पावर

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नई दिल्ली अयोग्यता पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा- सिर्फ राष्ट्रपति के पास है पावर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस ने शुक्रवार को लोकसभा से राहुल गांधी की अयोग्यता पर सवाल उठाया और कहा कि केवल राष्ट्रपति के पास ऐसा करने की शक्तियां हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि भारत के संविधान के तहत सिर्फ राष्ट्रपति के पास किसी सांसद को अयोग्य ठहराने का अधिकार है। सीओआई के तहत एक सांसद को अयोग्य घोषित करने की शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं- अनुच्छेद 103 यदि अनुच्छेद 102 (1) (ई) के तहत अयोग्यता होती है।

लोकसभा से अयोग्य होने के बाद, चुनावी राजनीति में राहुल गांधी का भाग्य अब केवल उस कानूनी राहत पर निर्भर करता है जो उन्हें अदालतों से मिल सकती है क्योंकि चुनाव आयोग उनकी सीट को खाली घोषित कर सकता है और चुनावों की घोषणा कर सकता है।

कांग्रेस ने यह मुद्दा उठाया है कि सिर्फ राष्ट्रपति ही किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर सकता है, लेकिन कानूनी जानकारों का कहना है कि दोषसिद्धि ही अयोग्यता को गतिमान कर देती है। पूर्व सांसद और कानूनी विशेषज्ञ मजीद मेमन ने कहा, अगर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के तहत अदालत में अपील के बाद राहुल की सजा निलंबित कर दी जाती है, तो लोकसभा से उनकी अयोग्यता को टाला जा सकता है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि 23 मार्च को फैसला और 24 मार्च को अयोग्यता। जिस गति से व्यवस्था चलती है वह आश्चर्यजनक है। प्रतिबिंब, समझने या कानूनी समीक्षा के लिए समय की अनुमति देने पर कोई समय बर्बाद नहीं होता है, जाहिर है, भाजपा पार्टी या सरकार में संयम की कोई आवाज नहीं है, शुद्ध परिणाम यह है कि संसदीय लोकतंत्र को एक और क्रूर झटका लगा है।

वहीं कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा, हम इस लड़ाई को कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से लड़ेंगे। हम भयभीत या चुप नहीं रहेंगे। पीएम से जुड़े अडानी महा मेगा घोटाले में जेपीसी के बजाय, राहुल गांधी अयोग्य हैं। भारतीय लोकतंत्र ओम शांति।

लोकसभा सचिवालय ने अपनी अधिसूचना में कहा कि सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में सजा सुनाए जाने के मद्देनजर केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया। यह आदेश शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी किया गया और इस पर लोकसभा के महासचिव ने हस्ताक्षर किए।

गुजरात की सूरत जिला अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में उनकी कथित मोदी सरनेम टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया था।

 

(आईएएनएस)

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Created On :   24 March 2023 7:00 PM IST

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