भूपिंदर सिंह हनी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पंजाब में जालंधर की एक अदालत ने शुक्रवार को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी को अवैध बालू खनन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत शुक्रवार को समाप्त होने के बाद हनी को अदालत में पेश किया गया। इससे पहले दो मौकों पर कोर्ट ने ईडी को हनी की कस्टडी दी थी।
शुक्रवार को ईडी ने और हिरासत की मांग नहीं की। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद हनी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
उन्हें ईडी ने 3 और 4 फरवरी की दरम्यानी रात को गिरफ्तार किया था, जिन्हें बाद में 8 फरवरी तक के लिए हिरासत में ले लिया गया था। बाद में हिरासत को 11 फरवरी तक बढ़ा दिया गया था।
पूछताछ के दौरान ईडी ने उनसे विभिन्न दस्तावेजों के साथ सवाल पूछे और उनके बयान भी दर्ज किए।
एक सूत्र ने पहले कहा था, हनी टाल-मटोल कर रहा है और जांच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं कर रहा है।
उनके वकील हरनीत सिंह ओबेरॉय को वैकल्पिक दिनों में उनसे मिलने की अनुमति दी गई है।
आईएएनएस को मिले कुछ दस्तावेजों में उल्लेख किया गया है कि हनी कथित तौर पर अधिकारियों से ट्रांसफर और पोस्टिंग के एवज में पैसे लेते थे।
ईडी के दस्तावेज के अनुसार, इसके अलावा भूपिंदर सिंह हनी ने तलाशी के दौरान अपने बयान में अन्य बातों के साथ, स्पष्ट रूप से कहा है कि लुधियाना में उनके आवासीय परिसर (4.09 करोड़ रुपये), संदीप कुमार के लुधियाना परिसर (1.99 करोड़ रुपये) और मोहाली में होमलैंड हाउस परिसर (3.89 करोड़ रुपये) से जब्त की गई सभी नकदी वास्तव में उनसे संबंधित है।
उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने खनन से संबंधित गतिविधियों के माध्यम से अपराध की ऐसी आय अर्जित की है, जिसमें खनन फाइलों की मंजूरी और अधिकारियों के स्थानांतरण शामिल हैं।
सूत्रों ने दावा किया है कि चूंकि हन्नी चन्नी के करीबी हैं, इसलिए वह भारी मुनाफा कमाने के लिए राजनीतिक कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे।
ईडी ने 18 जनवरी को हनी के आवास होमलैंड हाइट्स समेत दस अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की थी।
ईडी ने दो दिनों तक अलग-अलग जगहों पर अपनी छापेमारी जारी रखी और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए।
अधिकारियों ने हनी के बिजनेस पार्टनर कुदरत दीप सिंह का भी बयान दर्ज किया।
एक अधिकारी ने कहा था कि ईडी ने छापेमारी के दौरान अवैध बालू खनन, संपत्ति के लेन-देन, सेल फोन, 21 लाख रुपये से अधिक मूल्य का सोना, 12 लाख रुपये की घड़ी और 10 करोड़ रुपये नकद से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं।
ईडी का यह मामला दो साल पुरानी प्राथमिकी के आधार पर है।
7 मार्च, 2018 को पंजाब पुलिस ने खान और खनिज अधिनियम की धारा 21(1), 4(1) के तहत आईपीसी की धारा 379, 420, 465, 467, 468 और 471 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। 10 से अधिक लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पंजाब पुलिस की प्राथमिकी में हनी का नाम नहीं था, जबकि कुदरत दीप सिंह को मामले में क्लीन चिट दे दी गई थी।
ईडी ने नवंबर 2021 में पंजाब में अवैध बालू खनन से संबंधित इस प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी।
(आईएएनएस)
Created On :   11 Feb 2022 8:00 PM IST