दिल्ली: हाईकोर्ट ने सांसद इंजीनियर राशीद की अभिरक्षा पैरोल की याचिका पर सुरक्षित रखा फैसला

हाईकोर्ट ने सांसद इंजीनियर राशीद की अभिरक्षा पैरोल की याचिका पर सुरक्षित रखा फैसला
  • बारामूला से सांसद है इंजीनियर राशीद
  • सांसद और एनआईए की ओर से पेश हुए वकीलों की सुनी दलीलें
  • संसद के मौजूदा सत्र में शामिल होने के लिए अभिरक्षा पैरोल का अनुरोध किया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज शुक्रवार को सांसद राशीद इंजीनियर की अभिरक्षा याचिका पर सुनवाई की। उच्च न्यायालय ने आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में केस का सामना कर रहे जेल में बंद सांसद राशीद इंजीनियर की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सांसद राशीद ने संसद के मौजूदा सत्र में शामिल होने के लिए अभिरक्षा पैरोल का अनुरोध किया था।

जस्टिस विकास महाजन ने बारामूला से सांसद तथा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की ओर से पेश हुए वकीलों की दलीलें सुनीं। सांसद की संसद के बजट सत्र में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल की मांग का एनआईए ने कड़ा विरोध किया है। एनआईए का कहना है कि सांसद राशिद के पास यह अधिकार नहीं है कि वे संसद सत्र में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल मांग करें। एनआईए ने जोर दिया कि सांसद के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही चल रही हो तो उन्हें मिलने वाले विशेष अधिकार और दायित्व लागू नहीं हो सकते।

एनआईए ने सुरेश कलमाड़ी केस का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया है कि गिरफ्तार या कानूनी रूप से हिरासत में रहने वाले सांसद को सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह केस संसद की प्रभुता को भी इफेक्ट करता है। हालांकि राशिद के वकील ने कहा ये केस सुरेश कलमाडी के मामले से बिल्कुल अलग है ,और कहा वह सुरक्षा के लिए खतरा नहीं हैं साथ ही यह भी कहा कोर्ट के विवेक में है कि वे उन्हें संसद सत्र में शामिल होने की अनुमति दे। इस पर एनआईए ने कहा राशिद संसद की कार्यवाही में शामिल होने के जरिए गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। एनआईए ने कहा जम्मू-कश्मीर से सूचना मिली थी कि वो फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। एनआईए ने यह भी कहा कि अगर राशिद को कस्टडी पैरोल दी जाती है, तो उसकी सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों को लगाना होगा,जो संसदीय नियमों के खिलाफ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

Created On :   7 Feb 2025 6:31 PM IST

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