असम में बीजेपी के पूर्व विधायक ने की अजान पर रोक लगाने की मांग

असम में बीजेपी के पूर्व विधायक ने की अजान पर रोक लगाने की मांग
  • पूर्व विधायक शिलादित्य देव ने की मांग
  • गैरकानूनी घोषित हो अजान

डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। अपनी भड़काऊ टिप्पणियों के लिए अक्सर विवादों में रहने वाले असम में भाजपा के पूर्व विधायक शिलादित्य देव ने मस्जिदों में अज़ान (मुस्लिम प्रार्थना) पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर नई बहस छेड़ दी है।

देव ने पूछा, "क्या अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को दिन में पांच बार, प्रति वर्ष 1,825 बार अज़ान से मुझे मानसिक रूप से परेशान करने का अधिकार है? क्या यह धार्मिक अनुष्ठान एक धर्मनिरपेक्ष समाज में स्वीकार्य है?" उन्होंने आगे कहा कि वह अपने इस दावे के लिए जेल जाने को तैयार हैं कि अज़ान को गैरकानूनी घोषित किया जाना चाहिए।

होजाई निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक ने अज़ान के पाठ को असभ्य बताते हुए कहा, "जब भी मैं मस्जिदों में एक के बाद एक अज़ान सुनता हूं, मुझे लगता है कि मेरा पड़ोस अफगानिस्तान में बदल गया है और तालिबान हमारे राज्य पर नियंत्रण कर रहा है।" उन्होंने दावा किया कि अजान पढ़ने के लिए लाउडस्पीकर में चिल्लाना इस्लामी धार्मिक प्रथा नहीं, बल्कि नमाज पढ़ना धार्मिक प्रथा होनी चाहिए।

देव ने आगे कहा कि एक विधायक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष से मुसलमानों को प्रार्थना करने की अनुमति देने के लिए शुक्रवार को सत्र जल्दी समाप्त करने से रोकने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा, "एक धर्मनिरपेक्ष देश में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।"

इस बीच, गौहाटी उच्च न्यायालय के तीन वकीलों ने देव की टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दिसपुर पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि, पूर्व विधायक ने कहा, "मैं अजान पर रोक लगाने की अपील कोर्ट में जज के सामने रखूंगा।" देव ने पहले कहा था कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मस्जिदों में बंदूकें छिपाते हैं और बाद में उनका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करते हैं।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   3 Aug 2023 2:04 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story