लोकसभा चुनाव 2024: मतदान के लिए मतदाता पर्ची के साथ ईपिक अनिवार्य, ईपिक कार्ड के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज भी मान्य
- बीएलओ द्वारा क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची एवं वोटर गाइड घर-घर जाकर वितरित की गई
- ईपिक के अलावा अन्य 12 तरह के फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य किये
- मतदाता को अपनी पहचान के लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा
डिजिटल डेस्क, पन्ना। लोकसभा निर्वाचन में सभी मतदाताओं की सुविधा के लिए बीएलओ द्वारा क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची एवं वोटर गाइड घर-घर जाकर वितरित की गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए मतदान केन्द्र पर मतदाता की पहचान के लिए ईपिक के अलावा अन्य 12 तरह के फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य किये हैं। मतदाता को मतदान केन्द्र में मतदान के लिए अपनी पहचान स्थापित करने वितरित मतदाता पर्ची के साथ मतदाता परिचय पत्र ईपिक अथवा अन्य 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक फोटोयुक्त परिचय पत्र का दस्तावेज पहचान के लिये लाना आवश्यक होगा।
यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है तो वह मतदान करने का अधिकारी होगा भले ही उसके पास मतदाता पर्ची या इपिक कार्ड नहीं हो। मतदान करने से पूर्व उसे अपनी पहचान बतानी होगी और यह मतदाता अपने पास उपलब्ध निर्धारित 12 फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाकर अपनी पहचान साबित कर सकेगा।
भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता की पहचान के लिये फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 वैकल्पिक दस्तावेज निर्धारित किए हैं। इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, पासपोर्ट बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, फोटो युक्त सर्विस पहचान पत्र, केंद्र राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम-पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी अधिकारिक पहचान पत्र एवं पीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा, स्मार्ट कार्ड श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेंगे।
क्यूआर कोड वाली वोटर स्लिप से मतदाता अपने केंद्र का क्रमांक, मतदाता सूची क्रमांक, राज्य और जिले के हेल्पलाइन नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका उपयोग केवल जानकारी और मार्गदर्शन के लिए ही किया जा सकता है लेकिन पहचान प्रमाण पत्र के रूप में नहीं। यदि फोटो इपिक में किसी मतदाता के फोटो का मिलान नहीं हो पा रहा है तो उस मतदाता को अपनी पहचान के लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा।
Created On :   25 April 2024 12:37 AM IST