सावरकर वाला मामला: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, राहत देने से किया मना

- सेशन कोर्ट के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने का विकल्प- HC
- 17 नवंबर 2022 को भारत जोड़ो पदयात्रा के दौरान दिया था बयान
- सार्वजनिक मंच से वीर सावरकर के खिलाफ की थी अपमानजनक टिप्पणी
डिजिटल डेस्क, इलाहाबाद। कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सावरकर पर कथित अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के केस में राहत देने से मना किया। हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उनके पास सेशन कोर्ट के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने का विकल्प है, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उनकी वर्तमान याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती।
आपको बता दें राहुल गांधी ने सेशन कोर्ट के उस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसमें गांधी पर वारंट जारी कर जुर्माना लगाया गया था। राहुल गांधी पर वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के केस में 200 रूपए का जुर्माना लगाया गया था।
नृपेंद्र पांडेय ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 17 नवंबर 2022 को भारत जोड़ो पदयात्रा के दौरान बवाल पैदा करने के लिए महाराष्ट्र के अकोला में सार्वजनिक मंच से वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक बयानबाजी की। इस दौरान उन्होंने देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों का भी अपमान किया है। पांडेय की याचिका में यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर को अंग्रेजों का पेंशनर बताते हुए कई आरोप लगाए थे।
Created On :   4 April 2025 4:09 PM IST