पुलिसकर्मियों से मारपीट के आरोप में शर्मिला के खिलाफ चार्जशीट दायर

पुलिसकर्मियों से मारपीट के आरोप में शर्मिला के खिलाफ चार्जशीट दायर
Charge sheet filed against Sharmila for assaulting police personnel
एसआईटी कार्यालय जाने की अनुमति नहीं थी

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। हैदराबाद पुलिस ने सोमवार को वाईएसआर तेलंगाना पार्टी (वाईएसआरटीपी) की नेता वाई.एस. शर्मिला पर पुलिसकर्मियों से मारपीट के आरोप में चार्जशीट फाइल की। पुलिस ने नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है अदालत ने शर्मिला को समन जारी कर उन्हें पेश होने को कहा है। बंजारा हिल्स पुलिस ने शर्मिला और उसके दो ड्राइवरों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर की शिकायत पर, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उन्हें उसी दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, लेकिन अगले दिन जमानत पर रिहा कर दिया गया।


शर्मिला और उनके ड्राइवरों पर आईपीसी की धारा 353, 332, 509 और 427 के तहत मामला दर्ज किया गया था।यह घटना 24 अप्रैल को हुई थी जब पुलिस की एक टीम शर्मिला के घर गई थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग (टीएसपीएससी) के प्रश्नपत्र लीक की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) के दफ्तर जा रही हैं।

चूंकि उन्हें एसआईटी कार्यालय जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए पुलिसकर्मी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह धरने पर बैठ गईं और कथित तौर पर पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की।शर्मिला की कार के एक चालक ने भी पुलिस के आदेश पर कार नहीं रोकी और उन्हें टक्कर मार दी, जिससे कांस्टेबल गिरिबाबू घायल हो गए।वाईएसआरटीपी नेता ने कथित तौर पर दो उप-निरीक्षकों और एक महिला कांस्टेबल के साथ मारपीट की।


अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   5 Jun 2023 3:20 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story