दिल्ली शराब घोटाला मामला: सीबीआई ने केजरीवाल को बताया घोटाले का मास्टरमाइंड, फिर कोर्ट में भड़के वकील अभिषेक मनु सिंघवी, लगाए गंभीर आरोप
- कोर्ट में भड़के वकील अभिषेक मनु सिंघवी
- केजरीवाल को फिर नहीं मिली जमानत
- हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। केजरीवाल की तरफ से सोमवार को वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखीं। अदलात में सिंघवी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ शराब नीति में केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) का मामला पूरी तरह से असत्य है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने पहली बार केजरीवाल को शराब नीति घोटाला का सूत्रधार बताया। जिस पर सिंघवी ने सीबीआई का मजाक उड़ाया।
सीबीआई कविता पढ़ रही है- सिंघवी
कोर्ट में सिंघवी ने कहा, "सुत्रधार शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सीबीआई कविता पढ़ रही है। पहली बार शराब नीति 4 सितंबर 2020 को बनाई गई। एक साल तक इसके लिए 9 एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थीं। जिनमें चार विभाग शामिल थे। एक साल बाद जुलाई 2021 में पहली बार पॉलिसी को पब्लिश किया गया। इसमें 50 से ज्यादा नौकरशाह शामिल थे। उपराज्यपाल ने भी इसपर साइन किया था।"
सिंघवी ने कहा कि शराब नीति पर उपराज्यपाल ने भी साइन किया था। ऐसे में उन्हें भी सह आरोपी बनाया जाना चाहिए। इसके बाद सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने सिंघवी के तर्क का विरोध किया। सीबीआई के वकील ने कहा- मैं उपराज्यपाल को सह आरोपी बनाना नहीं चाहता हूं, लेकिन डीपी सिंह ने अपने तर्कों से उन्हें भी आरोपी बना दिया है। सिंघवी ने कहा कि इस तर्क से तो मुख्य सचिव समेत 50 नौकरशाह को भी सह आरोपी बनाया जाना चाहिए।
केजरीवाल के जमानत की अपील
इसके बाद सिंघवी ने केजरीवाल की जमनात याचिका पर तर्क देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया तीन शर्तों पर खरे उतर रहे हैं। पहला- उनके भागने का कोई खतरा नहीं है। दूसरा- वे सबतूों के साथ छोड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तीसरा- वह गवाहों को भी प्रभावित नहीं कर सकते हैं। अदालत में सिंघवी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को इंश्योरेंस अरेस्ट बताते हुए कहा कि उन्हें तीन बार जमानत मिल चुकी है।
कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सोमवार को हाई कोर्ट में हुई बहस के दौरान सीबीआई ने सीएम केजरीवाल को घोटाले का मास्टरमाइंड बताया। वहीं, केजरीवाल के वकील का कहना है कि जांच एजेंसी के पास केजरीवाल के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। बता दें कि, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और तेलंगाना की एमएलसी के कविता समेत 15 अन्य को आरोपी बनाया गया है।
Created On :   29 July 2024 3:15 PM GMT