दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025: सुप्रीम कोर्ट से पैरोल मिलने के बाद मुस्तफाबाद सीट से चुनाव प्रचार में जुटे ताहिर हुसैन, AIMIM की जीत का किया दावा

सुप्रीम कोर्ट से पैरोल मिलने के बाद मुस्तफाबाद सीट से चुनाव प्रचार में जुटे ताहिर हुसैन, AIMIM की जीत का किया दावा
  • दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव
  • सुप्रीम कोर्ट से ताहिर हुसैन को मिली पैरोल
  • ताहिर हुसैन ने किया एआईएमआईएम का प्रचार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है। सूबे में राजनीतिक दल एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलिया कर रहे हैं। इस बीच मुस्तफाबाद से एआईएमआईएम प्रत्याशी ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से कस्टडी पैरोल मिलने के बाद चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे, जो सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे थे। ताहिर हुसैन ने कहा कि उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान पंचायतों से भारी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने हमेशा सभी धर्मों का सम्मान किया, लेकिन उन्हें झूठे मामलों में फंसाकर जेल भेजा गया।

ताहिर हुसैन ने किया जीत का दावा

उन्होंने कहा, "आम जनता के दिल में मेरे लिए बहुत प्यार है। लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जनता मुझे देखते ही रोना शुरू कर देती है। जब मैं उन्हें देखता हूं तो मेरे अंदर भी भावनाएं जाग जाती हैं और मेरे भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। आम लोग खुद पांच फरवरी को आपको बता देंगे। आम लोगों का व्यापक समर्थन मेरे साथ है। पांच फरवरी को मेरे पक्ष में वोटिंग होगी और 8 फरवरी को मैं पतंग चुनाव निशान पर विधायक बन जाऊंगा।" ताहिर हुसैन ने कहा, मुस्तफाबाद दिल्ली में पहली ऐसी सीट होगी, जहां एआईएमआईएम का खाता खुलेगा और मैं विधायक बनूंगा।"

उन्होंने आगे कहा, "मेरी विधानसभा के लोगों ने मुझसे कहा कि वे मेरे साथ हैं। मैं उनसे दूर था, तब भी वे मेरे साथ थे। अब मैं आ गया हूं तो वे मेरे साथ हैं। लोगों ने मेरे लिए हर वक्त दुआ की है कि मैं रिहा हो जाऊं। लोगों को अब पता चल गया है कि मैं मैदान में आ गया हूं, तो वे मेरे साथ हैं।"

ताहिर हुसैन को मिली चुनाव प्रचार की अनुमति

बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन की चुनाव प्रचार करने की याचिका को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने 29 जनवरी से 3 फरवरी तक ताहिर हुसैन को पुलिस हिरासत में चुनाव प्रचार की अनुमति दी। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की तीन सदस्यीय बेंच ने यह निर्णय दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ताहिर हुसैन को जेल नियमावली के तहत सुरक्षा के साथ केवल 12 घंटे के लिए बाहर जाने की अनुमति होगी। उन्हें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक प्रचार की अनुमति दी जाएगी और फिर वह वापस जेल लौट आएंगे। इस दौरान, ताहिर हुसैन को सशस्त्र पुलिसकर्मियों द्वारा सभा स्थल तक लाया जाएगा।

Created On :   30 Jan 2025 9:27 PM IST

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