मॉब लिंचिंग पर लगेगी रोक ! कमलनाथ सरकार बनाने जा रही है ये कानून
- मध्य प्रदेश में मॉब लिंचिंग पर बनेगा नया कानून
- संशोधित विधेयक विधान सभा के मानसून सत्र में पेश कर पारित कराना चाहती है सरकार
डिजिटल डेस्क, भोपाल। गाय के नाम पर होने वाली मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है। इस कानून को अमल लाने के बाद लिंचिंग घटनाओं पर रोकथाम की जा सकेगी। दरअसल देश के अन्य राज्यों के तरह मध्य प्रदेश में भी गौरक्षा के नाम लिंचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में एक सख्त कानून बनाने की दिशा में प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने कदम उठाने जा रही है।
लिंचिंग पर रोकथाम के लिए बनाए जाने वाले इस कानून के तहत खुद को गोरक्षक बताकर हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ये संशोधित विधेयक विधान सभा के मानसून सत्र में पेश कर पारित कराना चाहती है। अगर विधेयक पारित होता है तो मध्य प्रदेश में इस तरह के मामलों के लिए अलग से कानून बन जाएगा।
वर्तमान है ये कानून
मध्य प्रदेश में अभी जो कानून लागू है, उसके तहत गोवंश की हत्या, गोमांस रखने और उसके परिवहन पर पूरी तरह रोक है। इसमें गोवंश के नाम पर हिंसा या मॉब लिंचिंग का जिक्र नहीं है। सरकार इसी को संबोधित करना चाहती है। संशोधन के बाद कोई व्यक्ति गोवंश का वध, गोमांस और गोवंश का परिवहन, मांस रखना या सहयोग करना या इसके अंतर्गत कोई हिंसा या क्षति करता पाया जाता है तो उसे पांच साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान होगा।
मॉब लिंचिंग का कारण
देश में सोशल मीडिया के मध्यम से लोगों चोरी, गोरक्षा, मान-सम्मान और धर्म के नाम पर भड़काने का काम किया जा रहा है। भड़की हुई भीड़ बहुत जल्द गुस्सा हो जाती है। ये गुस्साई भीड़ कब हत्यारे का रुप ले लेती है पता भी नहीं चलता है। ऐसी भीड़ यह नहीं देखती है कि पीड़ित किस काम से आया है। ये भीड़ बिना किसी तर्क-वितर्क और सोच-समझ के सीधे हमला करने लगती है। ऐसे में कभी दोषी तो कभी निर्देश व्यक्ति की हत्या हो जाती है। बता दें कि देश में किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है।
Created On :   27 Jun 2019 9:29 AM IST