बस-ट्रक हड़ताल: इस नियम की वजह से पेट्रोल पंप पर लग रही हैं लंबी कतारें, जारी है हिट एंड रन पर बने मोदी सरकार के नए कानून का विरोध
- नए हिट एंड रन केस में हो रहा बवाल
- थमे वाहनों के पहिए
- चालकों ने कानून को बताया दोधारी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र में पुराने आपराधिक कानूनों की जगह नए भारतीय न्याय संहिता विधेयक को मंजूरी मिल गई थी। अब कुछ दिनों बाद ही यह विधेयक कानून की जगह ले लेंगे। लेकिन इस बीच इनमें से एक कानून हिट एंड रन को लेकर देशभर में विरोध शुरू हो गया है। इस कानून में प्रावधान है कि यदि हिट एंड रन की घटना होती है तो वाहन चालक को 10 साल तक की जेल और 7 लाख रु. तक का जुर्माना हो सकता है। इससे पहले ऐसे मामले में 2 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान था। साथ ही जमानत भी मिल जाती थी। बता दें कि सड़क पर वाहन की टक्कर के बाद उसके वहां से भाग जाने को हिट एंड रन कहा जाता है।
क्या कहता है नया नियम?
नए नियम के मुताबिक यदि कोई वाहन किसी को टक्कर मार देता है और वह बिना पुलिस को सूचना दिए बगैर वहां से भाग जाता है तो उसे 10 साल की जेल और जुर्माना देना पड़ेगा। वाहन चालक इसी का विरोध कर रहे हैं। वह इस कानून को काला कानून बताते हुए देशभर में चक्का जाम कर रहे हैं। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मांग कर रहे हैं कि इस कानून के प्रावधानों को बदला जाए। बता दें कि यह कानून केवल ट्रक ही बल्कि टैक्सी और ऑटो समेत निजी वाहनों पर भी लागू होगा।
वहीं इस कानून को लेकर ट्रांसपोर्ट चालकों का कहना है कि यह कानून दोधारी तलवार है। अगर कोई ड्राइवर दुर्घटना के बाद पीड़ित की सहायता करने के लिए वहां रुकता है तो उसे अपने ऊपर भीड़ का हमला होने का खतरा होगा। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ऐसे केस में भीड़ हिंसक हो जाती है और बिना सोचे समझे चालकों पर हमला कर देती है। वहीं इसके दूसरी तरफ यदि वो भीड़ के हमले से बचने के लिए वहां से भाग जाता है तो इस कानून के तहत उसे 10 साल तक की जेल और 7 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ड्राइवरों का कहना है कि ऐसा होने से उनका पूरा जीवन उस दुर्घटना के चलते बर्बाद हो सकता है।
इन मामले में मिलेगी वाहन चालक को राहत
नए कानून में ड्राइवरों को राहत भी दी गई है। इसके मुताबिक यदि वाहन से टकराने वाला शख्स गलत तरीके से वाहन के सामने आता है या फिर नियम के विपरीत सड़क पार करता है तो ऐसे में ड्राइवर को राहत मिलेगी। ऐसे मामले में ज्यादा से ज्यादा 5 साल की सजा और फिर जुर्माने का भी प्रावधान है। वहीं यदि हादसे में ड्राइवर की गलती होती है तो फिर ड्राइवर को 10 साल की जेल भी हो सकती है। इसी को लेकर वाहन चालक विरोध कर रहे हैं। विराध कर रहे ड्राइवरों का कहना है कि कई बार मौसम खराब होने या फिर कोहरा होने की वजह से भी हादसे हो जाते हैं। यदि इनमें भी 10 साल की सजा हुई तो बिना किसी गलती के हमें सजा भुगतनी होगी।
गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बताया था कि भारतीय न्याय संहिता कानून में सरकार ने हिट एंड रन के केस में कड़े प्रावधान किए हैं। इसके तहत यदि किसी के वाहन से हादसे हो जाता है और आरोपी ड्राइवर पीड़ित की मदद करने के बजाए उसे वहीं घायल अवस्था में छोड़कर चला जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिसके अंतर्गत उसे 10 साल की सजा और 7 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं यदि इसके विपरीत यदि आरोपी ड्राइवर हादसे की जानकारी पुलिस को देता है और पीड़ित को अस्पताल ले जाता है तो उसे सजा और जुर्माना दोनों में राहत मिलेगी।
Created On :   1 Jan 2024 7:00 PM IST