ज्ञानवापी मामला: सामने आया परिसर में पूजा का पहला वीडियो, तहखाने में मौजूद भगवान शिव समेत इन देवी-देवताओं की प्रतिमाओं का हुआ पूजन

सामने आया परिसर में पूजा का पहला वीडियो, तहखाने में मौजूद भगवान शिव समेत इन देवी-देवताओं की प्रतिमाओं का हुआ पूजन
  • ज्ञानवापी के तहखाने में शुरू हुई नियमित पूजा
  • व्यास परिवार समेत प्रशासन के अधिकारी रहे मौजूद
  • वीडियो हुआ वायरल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में हिंदूओं को पूजा का अधिकार मिल गया है। जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर देर रात करीब साढ़े 12 बजे प्रशासन ने तहखाने को खोलकर पूजा कराई। एबीपी न्यूज ने व्यास परिवार के जितेंद्र नाथ व्यास के हवाले से बताया कि वाराणसी जिलाधिकारी, वाराणसी पुलिस कमिश्नर, डीसीपी और अन्य पुलिस अधिकारियों की टीम की मौजूदगी में देर रात 12:30 बजे पूजा शुरू हुई जो रात लगभग 1:30 बजे तक चली।

कैसे हुई पूजा?

पूजा के दौरान मंदिर के पुजारी और व्यास परिवार के लोग मौजूद थे। सबसे पहले 12 बजे के करीब गंगाजल से तहखाने का शुद्धिकरण किया गया। इसके बाद गंगाजल और पंचगव्य से मूर्तियों को स्नान कराया गया। इसके बाद गणपति का आह्वान किया गया। फिर फूल अक्षत से स्वस्तिनों वाचन करके पूजा शुरू हुई, जो करीब आधा घंटे चली। बता दें कि तहखाने में विष्णु भगवान की एक, गणेश भगवान की एक, हनुमानजी की दो, जोशीमठ की दो और भगवान शिव की दो मूर्तियों की पूजा की गई। इसके अलावा यहां मौजूद एक राम लिखे पत्थर और एक मकर अखंड ज्योति को पूजा गया।

वीडियो आया सामने

व्यास तहखाने में हुई इस पूजा का वीडियो भी सामने आया है। जिसे हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने अपने एक्स अकाउंट से शेयर किया है। इसके साथ ही उन्होंने पूजा की तस्वीरें भी शेयर की हैं।

इसके अलावा मामले में हिंदू पक्ष के वकील व्यास जी की पूजा का टाइमटेबल भी जारी किया है। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया है, वहां पर बैरिकेडिंग की गई है। वहां जो देवी-देवता विराजमान थे उन्हें फिर से स्थापित कर पूजा शुरू कर दी गई है, व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा शुरु की गई है।"

बता दें कि वाराणसी जिला कोर्ट द्वारा दिए गए पूजा करने के आदेश को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से मामले पर तुरंत सुनवाई करने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया।

Created On :   1 Feb 2024 4:46 PM IST

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