सुप्रीम कोर्ट ने कहा-रोकी जाए पेड़ों की कटाई, सरकार बोली- जितने काटने थे काट दिए
डिजिटल डेस्क मुंबई। आरे जंगल में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को पेड़ों की कटाई रोकने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार पेड़ों की कटाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाए। अगर पेड़ों को काटा जाना गलत है तो गलत है, चाहे एक प्रतिशत ही क्यों ना हो। अदालत ने इस दौरान महाराष्ट्र सरकार से हलफनामा मांगा है और मौजूदा स्थिति की जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर महाराष्ट्र सरकार ने हामी भरते हुए कहा है कि प्रोजेक्ट के लिए जितने पेड़ काटे जाने थे उन्हें काट दिया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी।
Supreme Court asks Maharashtra Government to not cut more trees at #Aarey Colony. Solicitor General Tushar Mehta appearing for Maharashtra Government assures the bench that henceforth no trees will be cut. pic.twitter.com/oLSzCZsXcY
— ANI (@ANI) October 7, 2019
प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का आदेश
Supreme Court asks that activists who were arrested should be released. "In case those are still not released shall be released immediately," assures Solicitor General Tushar Mehta. SC also asks to include Union Environment ministry a party. Next hearing on October 21. https://t.co/jOBQmtjWeg
— ANI (@ANI) October 7, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान गिरफ्तार किये गए सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का भी आदेश दिया है। जिस पर एडवोकेट तुषार मेहता ने आश्वासन देते हुए कहा कि यदि उन्हें अब तक रिहा नहीं किया गया है तो उन्हें फौरन रिहा किया जाएगा।
जानकारी के अनुसार मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो परियोजना के लिए पेड़ों को काटा जा रहा था। आरे कॉलोनी में करीब 2,500 पेड़ मेट्रो कॉरिडोर के बीच आ रहे थे। मेट्रो ने इन्हें काटना शुरू करने पर स्थानीय लोगों समेत देश भर के पर्यावरणविदों ने चिंता जताई थी। वहीं शिवसेना ने भी इसका विरोध किया था। शिवसेना की युवा शाखा के चीफ आदित्य ठाकरे ने भी इसका विरोध किया था। पेड़ों के काटे जाने पर चिपको मूवमेंट जैसा आंदोलन शुरू करने की कोशिशें हुई थीं, लेकिन सरकार ने धारा 144 लागू कर इसे भी कुचल दिया था।
Created On :   7 Oct 2019 3:05 AM GMT