बहन ने बताई आपबीती, श्वेता को सोशल मीडिया पर मिला था लड़का, जिसने बनवाया था अकाउंट
- परिवार वालों का कहना कि श्वेता ऐसा नहीं कर सकती
- श्वेता पढ़ती थी गीता-मनु स्मृति
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बुली बाई ऐप केस में आरोपी श्वेता सिंह के परिवार वालों का कहना है कि श्वेता को किसी से कोई मतलब नहीं था और न हीं कभी गलत काम में पड़ती थी। परिवार वालों ने कहा अभी वह केवल 18 साल की है। इस तरह का काम वह नहीं कर सकती है। परिवार के मुताबिक श्वेता को सोशल मीडिया पर एक लड़का मिला था, जिसके कहने पर उसने अकाउंट बनाया था। तथा वह श्वेता के आई एड्रेस पर अकाउंट बनवा लिया था।
हम किराये के मकान में रहते हैं
परिवार वालों को कहना है कि श्वेता तो अभी छोटी बच्ची है, उसको इन सभी की समझ नहीं है। उसने कुछ ही समय पहले 12 वीं पास की थी। आज तक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान परिवार ने बताया कि हम सभी किराये के मकान में रहते हैं, हमारे पास बस एक छोटा 10 साल का भाई है और तीन छोटी उम्र की बहनें हैं ।
श्वेता की बहनों ने बताया कि उनका घर वात्सल्य योजना के सहारे चलता है। जिससे प्रतिमाह तीन हजार रूपये मिलते हैं। जिससे परिवार का जीविका चलता था। लेकिन जब से श्वेता इस केस में फंसी है, तब से मकान मालिक ने भी घर खाली करने को बोल दिया है।
श्वेता को किताब पढ़ने का शौक था
बता दें कि श्वेता की बहनों का कहना है कि श्वेता को किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। वह मनुस्मृति और भागवत गीता पढ़ती है। बहनों ने आगे बताया कि कोरोना के कारण उनके पिता का निधन हो गया है। आजतक न्यूज चैनल ने जब आसपास के लोगों से बातचीत कर जानकारी हासिल किया तो पता लगा कि पड़ोसियों ने भी बताया कि श्वेता अच्छी थी, सभी बच्चें अच्छे थे, केवल पढ़ाई पर ध्यान देते थे। ऐसा नहीं लगता कि श्वेता ने गलत किया होगा।
आरोपी युवती यूपी की निवासी है
बता दें कि आरोपी युवती की बहनों ने बताया कि वह यूपी के बुलंदशहर के निवासी हैं। लेकिन करीब 15 वर्ष से रूद्रपुर में ही रहते हैं। बहनों आगे बताया कि उनके माता और पिता के बाद चार बच्चे अनाथ हो गए थे। हालांकि पिता की मौत को अभी कुछ ही माह हुए हैं, जबकि मां की करीब 11 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी।
आईपीसी की इन धाराओं में दर्ज किया गया मामला
बता दें कि रूद्रपुर के कोतवाल विक्रम राठौर के बताया कि मुंबई पुलिस ने 67 आईटी एक्ट और आईपीसी के तहत धारा 153 A(असहमति को बढ़ावा देना), 509 (किसी भी महिला की शील भंग करने का इरादा), 500 (मानहानि), 453D (महिलाओं का पीछा करना) , 153B (गलत अपील प्रकाशित करना), 295A (पूजा की जगह को अपवित्र करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
आरोपी लड़की परिवार में इतने लोग हैं
आपको बता दें कि आरोपी लड़की श्वेता के परिवार में एक बड़ी बहन, एक छोटी बहन और एक भाई के साथ दूसरे नंबर की है। पिता के पीएफ के पैसे से परिवार को गुजारा होता है।
Created On :   6 Jan 2022 11:20 PM IST