अयोध्या में धारा 144 लागू , राम जन्मभूमि विवाद पर 17 नवंबर को फैसले की उम्मीद
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के आगामी फैसले के मद्देनजर अयोध्या में 10 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने रविवार को यह जानकारी दी। बता दें कि अयोध्या मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों पर सुनवाई 17 अक्टूबर को समाप्त होगी।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों वाली बेंच ने 16 अक्टूबर तक पक्षकारों से अपनी दलीलें पूरी करने को कहा है। मुस्लिम पक्ष 14 अक्टूबर तक अपनी दलीलें पूरी करेंगे, तब हिंदू पक्षकार 16 अक्टूबर तक जवाब देंगे। इस मामले में 17 नवंबर तक फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है। इसी दिन चीफ जस्टिस गोगोई रिटायर हो रहे हैं।
बेंच के सदस्यों में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायामूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस ए नजीर भी शामिल हैं। इलहाबाद हाईकोर्ट ने चार अलग-अलग सिविल केस पर फैसला सुनाते हुए विवादित 2.77 एकड़ जमीन को सभी तीन पक्षों, सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान, के बीच समान बंटवारे को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले अयोध्या मामले को मध्यस्थता से हल करने की कोशिश की थी। 8 मार्च 2019 को जस्टिस एफएम कलीफुल्ला की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की एक समिति भी गठित की गई थी। सुप्रीम कोर्ट चाहता था, समिति आपसी समझौते से सर्वमान्य हल निकाले। इस समिति में आध्यात्मिक गुरु श्रीश्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्रीराम पांचू शामिल थे।
समिति ने बंद कमरे में संबंधित पक्षों से बात की लेकिन हिंदू पक्षकार गोपाल सिंह विशारद ने सुप्रीम कोर्ट के सामने निराशा व्यक्त करते हुए लगातार सुनवाई की गुहार लगाई। 155 दिन के विचार-विमर्श के बाद मध्यस्थता समिति ने रिपोर्ट पेश की और कहा, वह सहमति बनाने में सफल नहीं हुए हैं। जिसके बाद कोर्ट ने रोजाना सुनवाई शुरू की।
I must add that already there is another order in force since 31.08.2019 covering aspects of unlawful assemblies and undesirable activities. The order dated 12.10.2019 has been issued to cover a couple of points which were not there in the earlier order. https://t.co/4acy0wmqjD
— Anuj K Jha (@anujias09) October 13, 2019
Created On :   14 Oct 2019 12:17 AM IST