रेयान स्कूल के मालिकों की गिरफ्तारी पर HC ने लगाई रोक

Punjab and Haryana HC stays arrest of Ryan International School owners
रेयान स्कूल के मालिकों की गिरफ्तारी पर HC ने लगाई रोक
रेयान स्कूल के मालिकों की गिरफ्तारी पर HC ने लगाई रोक

डिजिटल डेस्क, गुणगांव। गुरुग्राम स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल के छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रेयान स्कूल के मालिक सीईओ रेयान पिंटो, उनके पिता ऑगस्टाइन पिंटो और मां ग्रेस पिंटो को अग्रिम जमानत दे दी है। सीबीआई ने इस मामले में जवाब देने के लिए दो दिन का समय मांगा है। अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।

"मीडिया और राज्य सरकार के दबाव में लगाए आरोप"

अग्रिम जमानत मिलने के बाद रेयान स्कूल के मालिकों का कहना है कि, वे जांच के लिए सीबीआइ को पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन पर लगे आरोप सही नहीं है, ये मीडिया और राज्य सरकार के दबाव में लगाए गए हैं। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक इन सभी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। 

सीबीआई कर रही जांच

गौरतलब है कि रेयान स्कूल में क्लास 2 के छात्र प्रद्युम्न की हत्या हुई थी। जिसके बाद स्कूल बस के कंडक्टर अशोक कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन जब मामला स्कूल की लापरवाही का आया तो पुलिस ने स्कूल के मालिक सीईओ रेयान पिंटो और उनके माता-पिता ऑगस्टाइन पिंटो (संस्थापक अध्यक्ष) और ग्रेस पिंटो (प्रबंध निदेशक) पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। जिसको लेकर उन्होंने 16 सितंबर को अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। फिलहाल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है। बता दें इस केस की जांच सरकार ने सीबीआई को सौंपा था।

 

Created On :   28 Sept 2017 8:37 PM IST

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