स्वतंत्रता सेनानी की विधवा को 1974 से बकाया पेंशन दें

Pay arrears to freedom fighters widow from 1974 says Himachal Pradesh High Court
स्वतंत्रता सेनानी की विधवा को 1974 से बकाया पेंशन दें
हिमाचल हाईकोर्ट स्वतंत्रता सेनानी की विधवा को 1974 से बकाया पेंशन दें
हाईलाइट
  • स्वतंत्रता सेनानी की विधवा को 1974 से बकाया पेंशन दें : हिमाचल हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, शिमला। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक स्वतंत्रता सेनानी की विधवा को 1974 से पेंशन दिए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की अपील को खारिज करते हुए उसे पेंशन के सभी बकाये का ब्याज सहित भुगतान करने का निर्देश दिया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमठ और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रीवा दुआ की खंडपीठ ने केंद्र द्वारा दायर एक अपील पर यह आदेश पारित किया, जिसमें याचिका पर एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई थी।

याचिकाकर्ता ब्राह्मी देवी ने केंद्र और राज्य सरकारों को धनी राम की विधवा होने के कारण स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन देने के लिए निर्देश देने की मांग की थी, जिन्होंने 1946 तक डोगरा रेजिमेंट में एक सिपाही के रूप में सेवा की थी और द्वितीय विश्वयुद्ध में भाग लिया था।

पैसिफिक स्टार, रक्षा पदक और युद्ध पदक से सम्मानित, उन्हें समान रूप से रखे गए लोगों के साथ राष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया गया।

1973 में, हिमाचल प्रदेश ने बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर और कुल्लू जिलों में स्वतंत्रता सेनानियों को ताम्रपत्र देने के लिए एक पत्र जारी किया और याचिकाकर्ता के पति का नाम एक अन्य स्वतंत्रता सेनानी - लांस नायक लश्करी राम के साथ था।

15 अगस्त, 1973 को, ताम्रपत्र को धनी राम को प्रदान किया गया, जिन्हें बिलासपुर के उपायुक्त द्वारा स्वतंत्रता सेनानी के रूप में स्वीकार किया गया था और उन्हें एक पहचान पत्र जारी किया गया था। हालांकि, उन्हें पेंशन देने के अनुरोध पर राज्य द्वारा विचार नहीं किया गया था। वह 2 मई, 2010 को अपनी मृत्यु तक अभ्यावेदन देते रहे।

इसके बाद से उसकी विधवा उसके दावे का पीछा कर रही थी।

एकल पीठ ने 29 सितंबर, 2016 को उसकी याचिका को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया था कि यह रिकॉर्ड पर साबित होता है कि याचिकाकर्ता का पति एक स्वतंत्रता सेनानी था और इसलिए, नियत तारीख, यानी 4 अप्रैल, 1974 से स्वतंत्रता सेनानी पेंशन देने का हकदार था।

इसने निर्देश दिया था कि पेंशन आठ सप्ताह के भीतर जारी की जाएगी, ऐसा नहीं करने पर प्रतिवादी पेंशन पर नौ प्रतिशत ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

केंद्र ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील दायर की।

अपील का निस्तारण करते हुए, अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है, जो अपीलकर्ताओं द्वारा विवादित नहीं है कि लश्करी राम स्वतंत्रता संग्राम में रिट याचिकाकर्ता के साथ थे और दोनों के नाम ताम्रपत्र की सूची में शामिल थे।

 

आईएएनएस

Created On :   19 Aug 2021 12:30 AM IST

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