National Girl Child Day: जानें क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, क्यों खास है ये दिन

National girl child day 2020, celebrated on 24 january, know why this day is celebrated
National Girl Child Day: जानें क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, क्यों खास है ये दिन
National Girl Child Day: जानें क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, क्यों खास है ये दिन
हाईलाइट
  • 2008 में हुई राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत
  • राष्ट्रीय बालिका दिवस लड़कियों के प्रति भेदभाव के खिलाफ अभियान है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस (National Girl Child Day) मनाया जाता है। इसका उद्देश्य देश की लड़कियों को हर लिहाज से अधिक से अधिक सहायता और सुविधाएं प्रदान करना है। इसके अलावा National Girl Child Day का अन्य उद्देश्य लड़कियों के प्रति भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल से ही लड़कियों को जीवन के हर पहलू में भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। अब उन्हें उनके उचित अधिकार देने का समय आ गया है। National Girl Child Day साल 2008 में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। 

National Girl Child Day का उद्देश्य
- देश में लड़कियों के साथ होने वाली असमानताओं को उजागर करना।
- बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। 
- शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के महत्व पर जागरूकता उत्पन्न करना। 

National Girl Child Day का महत्व
भारत सरकार ने समाज में समानता लाने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य देशभर की लड़कियों को जागरूक करना है। साथ ही लोगों को यह बताना है कि समाज के निर्माण में महिलाओं का समान योगदान है। इसमें सभी क्षेत्रों के लोगों को शामिल किया गया है। उन्हें जागरुक किया गया है कि लड़कियों को भी निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। 

क्यों मनाया जाता है National Girl Child Day?
समाज में लड़कियों की स्थिति में सुधार के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। महिलाओ को अपने घरों, कार्यस्थलों और दैनिक जीवन में कई प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। लड़कियों की स्थितियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम और अभियान चलाए जाते हैं। 

भारत में प्रत्येक बालिका के कुछ अधिकार हैं:
- लिंग भेदभाव के लिए अल्ट्रासाउंड परीक्षणों का उपयोग करना अवैध है।
- बाल विवाह पर प्रतिबंध हैं। 
- राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की गई है।
 


 

Created On :   24 Jan 2020 10:39 AM IST

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