पैन को आधार से 31 दिसंबर तक कराना होगा लिंक, खत्म हो रही डेडलाइन
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इस साल के अंत तक अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। आयकर विभाग ने रविवार को एक सार्वजनिक संदेश में ये बात कही। पहले पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा 30 सितंबर थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सितंबर में इसकी समयसीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया था। कोर्ट ने कहा था कि आई-टी रिटर्न दाखिल करने और पैन के आवंटन के लिए बायोमेट्रिक आईडी अनिवार्य रहेगा। आयकर अधिनियम की धारा 139 एए (2) में कहा गया है जिस भी व्यक्ति के पास एक जुलाई, 2017 तक पैन है और वह आधार हासिल करने के पात्र है तो उसे अपने आधार नंबर की जानकारी आयकर विभाग को अवश्य देनी होगी।
आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट - incometaxindia.gov.in - पर अपने आधार को पैन से लिंक करने के लिए विभिन्न तरीकों की लिस्ट लगाई हैं। इनमें ऑनलाइन, एसएमएस के माध्यम से, आईटीआर के माध्यम से और पैन आवेदन के माध्यम से आप आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं।
अपने फोन से पैन नंबर को आधार नंबर से लिंग करने के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर दिए गए नंबर 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा। आप इस मैसेज में UIDPAN <12-अंकों का आधार> <10-अंकों का पैन> इस तरीके से भेज सकते हैं।
आयकर रिटर्न (आईटीआर) ऑनलाइन (ई-फाइलिंग) दाखिल करते समय भी आधार नंबर को पैन से जोड़ने का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ई-फाइलिंग का लिंक NSDL (tin-nsdl.com) और UTIITSL (utiitsl.com) की वेबसाइट्स के साथ-साथ आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर भी उपलब्ध है कराया जाता हैष।
इसके साथ ही आधार कार्ड नंबर को पैन के साथ I-T विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (incometaxindiaefiling.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन जोड़ा जा सकता है। ऐसा करने के लिए उपयोगकर्ता को पोर्टल के होमपेज पर "लिंक आधार" विकल्प पर क्लिक करना होगा।
Created On :   15 Dec 2019 7:58 PM IST