आईएनएक्स मीडिया केस: चिदंबरम की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस, 26 नवंबर को अगली सुनवाई

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आईएनएक्स मीडिया केस: चिदंबरम की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस, 26 नवंबर को अगली सुनवाई
आईएनएक्स मीडिया केस: चिदंबरम की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस, 26 नवंबर को अगली सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आज(बुधवार) कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत याचिका की अपील पर ईडी को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। 

 

आईएनएक्स मीडिया केस मामले में 18 अक्टूबर को सीबीआई ने पी.चिदंबरम, उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम और उनकी दो कंपनियों समेत कुल 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। सीबीआई ने उनकी जमानत का विरोध किया था। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि भ्रष्टाचार की जांच जारी है। इसलिए पी.चिदंबरम को जमानत न दी जाए। सीबीआई ने जमानत याचिका दायर कर दावा किया था कि इंद्राणी मुखर्जी ने पी.चिदंबरम को रिश्वत में करोड़े रुपए दिए थे। ये आरोप पत्र जस्टिस लाल सिंह के समक्ष दायर किया गया था। 

बता दें 15 मई 2107 को ईडी ने मामला दर्ज किया था। जिसमें आईएनएक्स मीडिया पीवीटी लिमिटेडने 4.62 करोड़ रुपए की स्वीकृत एफडीआई राशि के मुकाबले लगभग 403.07 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश प्राप्त किया था। जांच में सामने आया था कि कंपनी की निदेशक इंद्राणी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी, पी.चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम समेत कई अधिकारी इसमें शामिल थे। 

Created On :   20 Nov 2019 2:58 AM GMT

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