INX Media Case: चिदंबरम की SC में जमानत याचिका, चीफ जस्टिस करेंगे फैसला
डिजिटल डेस्क नई दिल्ली। INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने आज (गुरूवार) सुप्रीम कोर्ट का रूख करते हुए जमानत याचिका दाखिल की। इस याचिका पर चिदंबरम का पक्ष रख रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने तत्काल सुनवाई की मांग की है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम को जमानत देने मना किया था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को चिदंबरम की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि "इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि चिदंबरम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं।" हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के बाद कपिल सिब्बल ने मामले का उल्लेख करते हुए जस्टिस रमना की अध्यक्षता वाली बेंच से तत्काल लिस्टिंग करने की मांग की है। जिसके बाद बेंच ने कहा कि केस लिस्टिंग में फैसला लेने के लिये याचिका को जस्टिस रंजन गोगोई (CJI) के पास भेजा जायेगा।
पी चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए रिश्वत लेकर इंडिया इंटरनेश्नल एक्सचेंज (INX) को साल 2007 में 305 करोड़ रुपए लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से मंजूरी दिलाई थी।
Created On :   3 Oct 2019 8:11 AM GMT