ICJ ने पाकिस्तान को जाधव की सजा की समीक्षा करने को कहा
- 16 जजों में से 15 जजों ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया
- कुलभूषण जाधव मामले में ICJ ने सुनाया फैसला
- जासूसी का आरोप लगा पाकिस्तान ने जाधव को सुनाई थी फांसी की सजा
लंधर (पंजाब) [भारत], 17 जुलाई (एएनआई): "मुझे पूरा विश्वास है कि कुलभूषण जाधव के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस (ICJ) का फैसला भारत के पक्ष में होगा," सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर ने कहा।
2013 में कुछ कैदियों ने उस पर हमला करने के बाद आतंकवाद के आरोपों में मौत की सजा पाने वाले सरबजीत की पाकिस्तान की जेल में मौत हो गई थी।
एएनआई से बात करते हुए, दलबीर ने कहा, "हमारी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक मजबूत मामला बनाया है और सभी तथ्यों को देखने के बाद, मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि फैसला हमारे पक्ष में होगा और उसकी (कुलभूषण) की सजा माफ कर दी जाएगी।" । "
हालांकि, उसने संदेह व्यक्त किया कि क्या भारत के पक्ष में पाकिस्तान आईसीजे के फैसले का पालन करेगा या नहीं।
उन्होंने कहा, "यह संदिग्ध है कि पाकिस्तान अनुपालन करेगा या नहीं, जैसा कि वे कहते हैं और वे क्या करते हैं, के बीच हमेशा एक अंतर रहा है। लेकिन निश्चित रूप से उम्मीद है कि आईसीजे के आदेश का उल्लंघन करने पर पाकिस्तान उनके लिए असहमति लाएगा।"
2008 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान से उभरती हालिया रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर, कौर ने कहा, "मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान के इरादे ईमानदार हैं या नहीं। पहले भी वह नजरबंद था लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया था।"
उन्होंने कहा, "अगर उनके इरादे सच हैं, तो उन्हें हाफिज सईद को भारत को सौंप देना चाहिए।"
नौसेना के 49 वर्षीय पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को जासूसी और आतंकवाद के कथित आरोपों पर 11 अप्रैल, 2017 को पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी।
इसके बाद, भारत ने इस मामले में पाकिस्तान के खिलाफ आईसीजे से "कंसुलर रिलेशंस, 1963 में वियना कन्वेंशन के घोर उल्लंघन के लिए" संपर्क किया था।
जाधव के मामले की सुनवाई इस साल फरवरी में हेग स्थित आईसीजे मुख्यालय में शुरू हुई थी।
इस फैसले को आईसीजे के न्यायाधीश अब्दुलकवी अहमद यूसुफ के अध्यक्ष द्वारा हेग में पीस पैलेस में शाम लगभग 6:30 बजे (IST) पढ़े जाने की संभावना है। (एएनआई)
Created On :   17 July 2019 6:47 PM IST