हाईकोर्ट ने असम सरकार से कहा- 14 नवंबर तक पुलिस मुठभेड़ों पर रिपोर्ट जमा करें

High court asked Assam government to submit report on police encounters by November 14
हाईकोर्ट ने असम सरकार से कहा- 14 नवंबर तक पुलिस मुठभेड़ों पर रिपोर्ट जमा करें
असम हाईकोर्ट ने असम सरकार से कहा- 14 नवंबर तक पुलिस मुठभेड़ों पर रिपोर्ट जमा करें
हाईलाइट
  • 51 आरोपी मारे गए और 139 घायल हुए

डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने गुरुवार को असम सरकार को 14 नवंबर तक एक हलफनामे के जरिए पुलिस मुठभेड़ों पर विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। इससे पहले राज्य सरकार छह हफ्तों में इसे उपलब्ध कराने में विफल रही है। दिल्ली के वकील और कार्यकर्ता आरिफ जवादर द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए, उच्च न्यायालय ने 29 जुलाई को पिछले साल मई से असम में हुई सभी पुलिस मुठभेड़ों में एक हलफनामे के माध्यम से विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया था।

असम सरकार ने पहले एक हलफनामे के माध्यम से अदालत को सूचित किया था कि राज्य के 35 जिलों में से 31 में मई 2021 से जून 2022 के बीच हुई मुठभेड़ों में 51 आरोपी मारे गए और 139 घायल हुए। जवादर ने गुरुवार को आईएएनएस को बताया कि अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 55 हो गई है। मई 2021 में हिमंत बिस्वा सरमा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद, असम में पुलिस मुठभेड़ों और कार्रवाई की 161 घटनाएं दर्ज की गईं। जिसके परिणामस्वरूप 51 आरोपियों की मौत हो गई, जबकि 139 घायल हो गए। असम सरकार ने 20 जून को एक हलफनामे के माध्यम से उच्च न्यायालय को बताया कि मरने वालों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है।

जवादर ने इन पुलिस मुठभेड़ों की केंद्रीय जांच ब्यूरो या अन्य राज्य की किसी भी पुलिस टीम सहित स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा उच्च न्यायालय की निगरानी में पूरी तरह से जांच की मांग की थी। जवादर द्वारा दायर जनहित याचिका में असम के पुलिस महानिदेशक, कानून और न्याय विभाग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और असम मानवाधिकार आयोग को प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया था। नागरिक अधिकार वकील और कार्यकर्ता प्रशांत भूषण और वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने याचिकाकर्ता के लिए अपनी अलग उपस्थिति के दौरान उच्च न्यायालय में तर्क दिया था कि जनहित याचिका ने असम में कानून के शासन से जुड़े सार्वजनिक महत्व के मुद्दे को उठाया था।

भूषण ने जनहित याचिका पर अपनी हालिया उपस्थिति के दौरान उच्च न्यायालय को बताया, असम पुलिस ने कथित फर्जी मुठभेड़ों पर पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) बनाम महाराष्ट्र के 2014 के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून और प्रक्रिया का पालन नहीं किया। राज्य सरकार ने भी मुठभेड़ों के सभी मामलों में स्वतंत्र जांच करने पर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिदेशरें का पालन नहीं किया, जिनमें घायल होने के मामले भी शामिल हैं।

पिछले साल मई में पद संभालने के बाद असम के सीएम ने उग्रवादियों, ड्रग डीलरों, तस्करों, हत्यारों, पशु चोरों और महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और अपराधों के आरोपियों पर कार्रवाई की घोषणा की। सरमा, जिनके पास गृह विभाग भी है, उन्होंने अपराध और अपराधियों के प्रति शून्य सहिष्णुता नीति पर जोर दिया, जिससे पुलिस को कानून के दायरे में पूर्ण परिचालन स्वतंत्रता मिलती है।

51 या 55 आरोपियों में से कुछ हिरासत में मारे गए, कुछ पुलिस की बन्दूक छीनकर भागने की कोशिश कर रहे थे जबकि कई अन्य के पैर में गोली लगी थी। कुछ आरोपियों की पुलिस वाहनों की चपेट में आने के बाद घटनास्थल पर उनके (आरोपी) बयान को सत्यापित करने के लिए जाते समय मौत हो गई। कई मुठभेड़ों में आतंकवादी, वांछित अपराधी, विभिन्न अपराधों में शामिल असामाजिक, ड्रग पेडलर, डकैत, हथियार तस्कर और मवेशी चोर शामिल थे।

जवादर, जिन्होंने पहले भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के साथ इन कथित फर्जी मुठभेड़ों के बारे में इसी तरह की शिकायत दर्ज की थी, उन्होंने अपनी जनहित याचिका में कहा कि मुठभेड़ के समय सभी निहत्थे थे और हथकड़ी लगाए हुए थे। जो लोग मारे गए या घायल हुए हैं वे खूंखार अपराधी नहीं थे। सबसे बढ़कर, यह याचिका कानून के शासन के उल्लंघन और कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का मुद्दा उठाती है। पुलिस कर्मियों के पास मारने का लाइसेंस नहीं है, उनका काम अपराधियों को पकड़ना और उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा करना है, न कि उन्हें मारना।

जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि इस तरह की मुठभेड़ हत्याएं पीड़ितों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार से वंचित करती हैं। मुठभेड़ हत्याओं के रूप में जाना जाने वाला कोई कानून नहीं है और असम पुलिस किसी भी अन्य व्यक्तियों की तरह, सीआरपीसी के प्रावधानों से बाध्य है। अपराधियों को पकड़ने और उन्हें न्याय दिलाने में विफलता सरकार की विफलता है। राज्य में पुलिस व्यवस्था की अदालत से जांच की जरूरत है। जवादर ने कहा कि एनएचआरसी ने पहले उनकी शिकायत पर संज्ञान लिया था और असम पुलिस से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी।

(आईएएनएस)

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Created On :   29 Sept 2022 10:00 PM IST

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