ज्ञानवापी मामले की सुनवाई खत्म, 12 जुलाई को हिंदू पक्ष रखेगा अपनी दलीलें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई फिलहाल 12 जुलाई तक टल गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आदेश 7 नियम 11 के तहत यह मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं इसी पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जहां जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के वकील अभय नाथ यादव ने पूरे 51 बिंदुओं पर अपनी दलीलें रखीं। अब 12 जुलाई को हिंदू पक्ष इस मामले में अपनी दलीलें पेश कर सकता है। इस दौरान सिर्फ 40 लोगों को कोर्टरूम में जाने की अनुमति दी गई है। मीडिया को भी इससे बाहर रखा गया है।
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।
क्या है मामला?
वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी में पूजन और विग्रहों की सुरक्षा को लेकर 5 महिलाओं ने 17 अगस्त 2021 को याचिका दायर की थी, जिसके बाद सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञानवापी का सर्वे कराने का आदेश दिया था। इस सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष के वकील ने दावा किया था कि ज्ञानवापी में शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था।
इसके बाद हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल को सील करने की मांग की थी, जिसके बाद सेशन कोर्ट ने इसे सील भी कर दिया था।
इस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां शीर्ष न्यायालय ने वादी पक्ष की उपयुक्तता पर प्रश्नचिह्न लगाते हुए प्रतिवादी पक्ष द्वारा दायर अर्जी पर जिला न्यायाधीश को प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करने का आदेश दिया गया।
इसके बाद से जिला अदालत में सुनवाई चल रही है। वाद के 52 में से 36 बिंदुओं पर मुस्लिम पक्ष के वकील अभय नाथ यादव ने पिछली तारीखों में जिला जज की अदालत में दलीलें रखी थीं। अब निम्न बिन्दुओं पर मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव पुनः अपनी दलील जारी रखेंगे।
Created On :   4 July 2022 4:02 PM IST